EPFO Rules में बड़ा बदलाव: अब PF खाते से 75% तक निकाली जा सकेगी रकम, जानें नए नियम

Saroj kanwar
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EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सरकार ने आंशिक निकासी की प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान बनाया है। नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी जरूरत के मुताबिक अपने EPF खाते से तय सीमा तक रकम निकाल सकते हैं।

इन नए नियमों की जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद द्वारा EPF निकासी के नए प्रावधानों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि कर्मचारी अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए अपने PF खाते से राशि निकाल सकते हैं।

किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा?

नए प्रावधानों के तहत EPF से आंशिक निकासी की सुविधा कई जरूरी खर्चों के लिए उपलब्ध है। इनमें मुख्य रूप से इलाज, शिक्षा, शादी और घर से जुड़े खर्च शामिल हैं।

अगर कर्मचारी को घर खरीदने, बनाने, मरम्मत कराने या उसमें सुधार करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो निर्धारित शर्तों के तहत PF से राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा होम लोन से जुड़े खर्चों के लिए भी निकासी का प्रावधान है।

बिना खास वजह बताए 75% तक निकासी

नए नियमों के अनुसार, कुछ निर्धारित परिस्थितियों में कर्मचारी अपने EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकता है। इसका उद्देश्य जरूरत के समय कर्मचारियों को उनकी जमा राशि का इस्तेमाल करने की सुविधा देना है।

मेडिकल जरूरत के लिए भी निकासी

किसी बीमारी या इलाज से जुड़े खर्च के लिए EPF से पैसे निकालने की सुविधा जारी रहेगी। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई है, हालांकि इसके लिए लागू अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी

बच्चों या स्वयं की शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए कर्मचारी अपने EPF खाते से निकासी कर सकते हैं। नए नियमों के तहत सदस्यता अवधि के दौरान शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार राशि निकालने की अनुमति दी गई है।

शादी के लिए 5 बार तक PF निकासी

विवाह से संबंधित खर्चों के लिए भी EPF से आंशिक निकासी की सुविधा है। इसके तहत सदस्य अपने EPF खाते से अधिकतम 5 बार रकम निकाल सकता है, बशर्ते संबंधित नियमों और पात्रता को पूरा किया जाए।

नौकरी छूटने पर क्या होगा?

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह अपने EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकता है। बाकी 25 फीसदी राशि खाते में बनी रहेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट बचत पूरी तरह खत्म न हो और भविष्य के लिए कुछ रकम सुरक्षित रहे।

फाइनल EPF निकासी के लिए बढ़ा इंतजार

सरकार ने जहां आंशिक निकासी के नियमों को सरल किया है, वहीं पूरी EPF राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़ाई गई है। नए प्रावधानों के अनुसार फाइनल EPF सेटलमेंट के लिए 12 महीने और EPS निकासी लाभ के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि रखी गई है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी बदलने या बेरोजगारी की स्थिति में तुरंत अपनी पूरी रिटायरमेंट बचत निकालने से रोकना और उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को बनाए रखना है।

EPFO सदस्यों के लिए क्या है फायदा?

कुल मिलाकर, नए EPFO नियमों में जरूरत के समय PF राशि तक पहुंच को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इलाज, शिक्षा, शादी, घर और बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में सदस्य निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी बचत का उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ राशि भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित भी रहेगी।

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