UPS Pension Scheme: केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, 19 जुलाई 2026 तक केवल 1,18,195 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (नए कर्मचारियों सहित) ने UPS का विकल्प चुना है। यह संख्या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लगभग 27.6 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल 4.3 प्रतिशत है।
UPS में क्या मिलेंगे फायदे?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि सरकार ने UPS चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार के लिए “वन-वे स्विच” की सुविधा दी है। इसके तहत कर्मचारी चाहें तो UPS से वापस NPS में जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन का 50% तक सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान है। इसके अलावा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को डेथ ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।
10 साल की सेवा पर मिलेगा न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन
वित्त मंत्री के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने न्यूनतम ₹10,000 की गारंटीड पेंशन मिलेगी।
UPS में बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं
संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किसी प्रकार का बदलाव करने या इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 20 जुलाई तक 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के तहत मिलने वाले अतिरिक्त लाभों के पात्र हैं।
UPS क्यों लाई गई?
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन मिले। वर्ष 2004 में OPS को समाप्त कर NPS लागू किया गया था, जिसमें कर्मचारियों को भी अंशदान करना पड़ता है।
बाद में कई विपक्ष शासित राज्यों ने NPS में योगदान रोक दिया और इससे बाहर निकलने की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का फैसला किया।
UPS चुनने की समय सीमा बढ़ाई गई
UPS को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के कारण सरकार ने इस योजना को चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी थी, ताकि अधिक कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।
किन कर्मचारियों को मिलेगा UPS का लाभ?
यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो NPS के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके और कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी भी निर्धारित शर्तों के तहत इसका लाभ ले सकते हैं। पात्र दिवंगत कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथी भी इस योजना के दायरे में शामिल हैं।