ESIC Salary Limit: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। संसद में ESIC की वेतन सीमा, योजना के विस्तार और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को लेकर कई सवाल पूछे गए, जिनका सरकार ने विस्तृत जवाब दिया। आइए जानते हैं इस अपडेट की पूरी जानकारी।
संसद में उठे ESIC से जुड़े अहम सवाल
संसद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से ESIC योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने जानना चाहा कि क्या सरकार ESIC के तहत पात्र कर्मचारियों की वर्तमान वेतन सीमा 21,000 रुपये बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भविष्य में इस योजना का दायरा अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों तक बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा काजू उद्योग जैसे मौसमी (सीजनल) श्रमिकों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं में उपस्थिति संबंधी नियमों और अन्य शर्तों में छूट देने की संभावना पर भी सवाल उठाए गए।
सरकार ने क्या दिया जवाब?
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि सरकार समय-समय पर ESIC की वेतन सीमा की समीक्षा करती है। उन्होंने कहा कि अंतिम बार 1 जनवरी 2017 से वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह की गई थी। वहीं दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ESIC वेतन सीमा बढ़ाने के संबंध में कोई नई समय-सीमा या आधिकारिक प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है।
सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत बढ़ेगा दायरा
सरकार ने यह भी बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020 में शामिल किया जा चुका है, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है। इस बदलाव का उद्देश्य भविष्य में अधिक संस्थानों और कर्मचारियों को ESIC के दायरे में लाना है।
असंगठित और गिग वर्कर्स को भी मिलेगा लाभ
सरकार के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए ESIC जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का ढांचा तैयार करने का अधिकार दिया गया है। इससे आने वाले समय में अधिक श्रमिकों को योजना का लाभ मिलने की संभावना है।
मौसमी श्रमिकों को फिलहाल नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमों के तहत मौसमी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को विशेष चिकित्सा उपचार के लिए उपस्थिति संबंधी नियमों या अन्य शर्तों में किसी प्रकार की छूट देने का प्रावधान नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में ऐसे श्रमिक अभी ESIC योजना के दायरे में शामिल नहीं हैं।