आज हम में से अधिकतर लोगो के पास बैंक खाता है बैंक पैसे को व्यवस्थित रखने की में महत्वपूर्ण है। यही नहीं हम अपने बचत के पैसों को बैंकों में सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक खाता को चलाने के लिए नियम भी बनाए है। लंबे समय तकग्राहक अपने बैंक खाते में पैसे नहीं डालता। अगर बैंक अकाउंट में कई साल तक कोई पता नहीं हुआ है
तो नियमो के अनुसार ,
इस मामले में खाते में जमा राशि को अनक्लेम्ड राशि माना जाता है। यह अनारक्षित धन बैंक द्वारा डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेजा जाता है। आरबीआई ने बताया की इस अनदेखा राशि में हर साल बढ़ोतरी होती है। यदि कोई अपने खाते में 2 साल तक कोई भुगतान नहीं करता है तो खाता निष्क्रिय हो जाता है उस खाते में 8 सालों तक कोई लेनदेन नहीं हुआ तो तो खाते में जमा पैसे को अनक्लेम्ड राशि माना जाएगा।
बैंक इसके बाद जांच करके आपके नाम पर धन देगा
डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में राशि भेजी जाती है। अगर आपका खाता निष्क्रिय है तो आप इस मामले में भी खाते में जमा धन निकाल सकते हैं। अगर खाताधारक मर चुका है तो नॉमिनी अपना आईडी प्रूफ दिखाकर पैसे निकाल सकता है। वही अगर खाता धारक ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है इस स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए आपको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंक इसके बाद जांच करके आपके नाम पर धन देगा।