MP News: 13.95 लाख रुपए में खरीदी दुकान, सुविधा शुल्क नहीं मिलने पर रजिस्ट्री लटकी, आरआई निलंबित

Saroj kanwar
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MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के दुर्गे नगर निवासी रमेश चंद्र कुशवाह ने नगर पालिक निगम से 13 लाख 95 हजार रुपए में दुकान खरीदी थी। पूरी राशि जमा करने के बावजूद उनकी पत्नी गुड्डी के नाम दुकान की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक ने रजिस्ट्री के लिए 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर फाइल अटका दी। शिकायत पर कलेक्टर की जांच में आरोप सही पाए गए और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।

नगर निगम ने 7 फरवरी को बड़ोखर इलाके में दुकानों की निविदा जारी की थी। इसमें रमेश चंद्र ने पत्नी गुड्डी के नाम आवेदन किया और दुकान उन्हें स्वीकृत हो गई। इसके बाद उन्होंने किश्तों में पूरी राशि जमा कर दी। रमेश चंद्र ने अलग-अलग तारीखों पर रकम जमा की। 24 मार्च को 3.48 लाख, 11 अप्रैल को 2.61 लाख, 23 जून को 5.23 लाख, 2 जून को 2.61 लाख और 21 जून को 1 रुपया जमा कर शेष रकम पूरी कर दी। रमेश का कहना है कि राजस्व निरीक्षक रामहेत मौर्य ने रजिस्ट्री के लिए 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी। रकम न देने पर रजिस्ट्री रोक दी गई। इसके बाद वे बार-बार नगर निगम के चक्कर लगाते रहे।

जांच के बाद निलंबन

पीड़ित ने शिकायत कलेक्टर अंकित अस्थाना से की। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद 28 जून को राजस्व निरीक्षक रामहेत मौर्य को निलंबित कर दिया गया।

स्लॉट रिलोड कराया जाएगा

अश्वनी कुमार रावत, एडीएम मुरैना ने कहा कि अगर रजिस्ट्री का समय निकलता है तो रजिस्ट्रार से बात कर स्लॉट रिलोड करवाया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

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