राजधानी दिल्ली समेतदेश में बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई करते चालान किए जाते हैं। हम आपको यहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के की खबरों के मुताबिक बता रहे है की किन नियमों का उल्लंघन करने के बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से सिर्फ कोर्ट चालान किया जाता है।
फुटपाथ और साइकिल ट्रैक ना पर चलाएं वाहन
दिल्ली जैसे महानगरों में अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपने वाहनों को फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर भी चलाते हैं। ऐसा करने के कारण व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) के 39(3)MVDR/177A नियम का उल्लंघन करता है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोर्ट चालान किया जाता है।
18 साल से कम उम्र पर भी कोर्ट चालान
अगर सड़क पर 18 साल से कम उम्र यानी किशोर से संबंधित अपराध हो जाता है तो भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट 199 के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट चालान किया जाता है।
स्टॉप साइन का उल्लंघन
सड़कों पर रेड लाइट के पास ज़ेबरा क्रॉसिंग और स्टॉप साइन बनाया जाता है। आमतौर पर अंग्रेजी में स्टॉप को लिखा जाता है लेकिन कई वाहन चालक रेड लाइट के पास इसका उल्लंघन करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 184 में यह उल्लंघन होता है और ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोर्ट चालान किया जा सकता है।
रेड लाइट जंप करने पर
अगर कोई भी व्यक्ति सड़क नहीं आता है तो नहीं होगी करते हैं रेड लाइट जम्प करता है तो भी पुलिस की ओर से 184 MVA के उल्लंघन में कोर्ट चालान किया जा सकता है वाहनों को गलत तरह से और ठीक करने के मामले में भी ट्रैफिक पुलिस 184mva में कोड चालान करती है।
खतरनाक तरीके से और गलत दिशा में वाहन चलाने पर
अगर कोई व्यक्ति सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलना पाया जाता है फिर विपरीत दिशा में वाहन चलना है पाया जाता है तो वह 184 MVA के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कोर्टचालान कर सकती है।