महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। Maharashtra Helmet Rules तहत बिना हेलमेट के चालक और पिलीयन राइडर दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के मुताबिक ,हेलमेट न पहहने पर चालान काटने की प्रक्रिया को स्पष्ट प्रभाव बनाया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस यातायात नियमो का उल्लंघन को रोकने के लिए नियम लागू किया है। अब इ -चालान मशीनों को दो अलग-अलग श्रेणियां में होगी एक श्रेणी दो पहिया वाहन चालक के लिए होगी दूसरी पिलीयन राइडर के लिए। यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है तो चालान अलग-अलग काटा जाएगा। जुर्माने की राशि प्रति व्यक्ति 1000 रुपए तय की गयी है चाहे वह चालाक हो या पीछे बैठने वाला यह नियम बच्चों सहित सभी पर लागू होगा।
दुर्घटनाओं के आंकड़े और नियम
महाराष्ट्र ट्रेफिक एडीजी अरविंद साल्वे ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें खुलासा हुआ की बाकी पिछले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों में संख्या सबसे बड़ी संख्या पीछे बैठने वाले यात्रियों की थी। इस अलार्मिंग ट्रेंड को देखते हुए पिलियम राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है।
चालान और जुर्माना
मुंबई ट्रैकिंग सुनिश्चित किया है कि चालान में यह स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा की जुर्माना चालक पर लगाया जाएगा। पीछे बैठे पिलियन राइडर पर। ई-चालान मशीनों के चालान काटने की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया गया। अधिकारी ने बताया कि बिना हेलमेट पाए जाने पर पहले चालान काटा जाएगा, उसके बाद 1 घंटे की अब तक की मोहलत दी जाएगी। एक घंटे के भीतर अगर नियम का दोबारा उल्लंघन होता है, तो फिर से चालान भरना होगा।