जीएसटी के नए नियम: जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। सरकार ने जीएसटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम (जीएसटी नियम) में संशोधन किया है। इस बदलाव का असर सभी पर पड़ेगा। जानिए इन नए नियमों से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026 के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15(3)(बी), धारा 34 और धारा 54 में संशोधन करके व्यापार करने में आसानी बढ़ाने का प्रयास किया है।
नया जीएसटी नियम
सरकार ने मार्च माह के जीएसटीआर-3बी जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन आगे बढ़ा दी है। करदाताओं के पास अब 21 अप्रैल तक अपने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और करों का भुगतान करने का समय है। सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया? यह निर्णय 20 अप्रैल को रिटर्न दाखिल करने के प्रयास में करदाताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करने के बाद लिया गया। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप, कई लोग समय पर अपना रिटर्न जमा नहीं कर पाए। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना (जीएसटी अधिसूचना) में घोषणा की है कि मार्च माह के लिए जीएसटीआर-3बी जमा करने की नई समय सीमा 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो, जीएसटीआर-3बी क्या है? जीएसटीआर-3बी एक मासिक सारांश रिटर्न है जिसे पंजीकृत करदाताओं को अपनी श्रेणी के आधार पर प्रत्येक माह की 20वीं, 22वीं और 24वीं तारीख को दाखिल करना होता है।
एएमआरजी ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि समय सीमा में विस्तार एक स्वागत योग्य राहत है, लेकिन यह जीएसटीएन प्रणाली को बेहतर बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किए जाने के बावजूद, समय पर सूचना न मिलने के कारण कर टीमों और पेशेवरों पर अंतिम समय में काफी दबाव पड़ा, जिससे उन्हें देर रात तक काम करना पड़ा।