आज के समय में सड़कों पर बाइक या स्कूटर चलाते समय लोगों को कई खास नियमो पालन करना होता है। कुछ लोग ऐसे है जो नहीं होगा नियमो का पालन नहीं करते और इसके लिए उन्हें जुरमाना भी भरना पड़ता है । ऐसे ही बढ़ती रोड एक्सीडेंट को देखकर आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में ट्रैकिंग दुरुस्त करने के लिए बाइक और स्कूटर के पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी हेलमेट पहनने को लेकर अनिवार्य कर दिया गया।
उसे 1035 का जुर्माना भरना पड़ जाएगा
अगर कोई व्यक्तिबाइक या स्कूटर चला रहा है उसके पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है तो उसे 1035 का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगातार रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे थे जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्पेशल से 1 सितंबर से सड़क पर चलने वाले बाइक और स्कूटर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्योंकि लोगों को रोड एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि अलग-अलग तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।
ISI मार्क वाले ही हेलमेट का इस्तेमाल करें
दरअसल इसके आगे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है तो उसे 1035 का जुर्माना ही नहीं बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट की ओर से एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट खराब क्वालिटी का पहना है तो उसे पर भी कार्यवाही होगी हेलमेट पहने तो सिर्फ ISI मार्क वाले ही हेलमेट का इस्तेमाल करें।