Aadhaar Update: बिना एड्रेस प्रूफ के भी बदलें आधार का पता, जानें आसान तरीका

Saroj kanwar
4 Min Read

अगर आपके पास नए पते का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तब भी अब आधार कार्ड में पता बदलवाना आसान हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए परिवार के मुखिया (Head of Family – HoF) की मंजूरी के आधार पर आधार में एड्रेस अपडेट कराया जा सकता है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके नाम पर घर, किराए का एग्रीमेंट या अन्य एड्रेस प्रूफ उपलब्ध नहीं है।

बिना एड्रेस प्रूफ भी होगा आधार में एड्रेस अपडेट

UIDAI की नई व्यवस्था के तहत अब यदि परिवार का मुखिया अपनी सहमति देता है, तो परिवार के अन्य सदस्य उसी पते को अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। पहले एड्रेस बदलने के लिए नए पते का वैध प्रमाण देना अनिवार्य था, लेकिन अब HoF की स्वीकृति के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

यह सुविधा विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, पति-पत्नी, माता-पिता और अन्य पारिवारिक सदस्यों के लिए उपयोगी साबित होगी, जिनके नाम पर कोई एड्रेस प्रूफ मौजूद नहीं है।

कौन बन सकता है परिवार का मुखिया?

UIDAI के नियमों के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति परिवार का मुखिया (Head of Family) बन सकता है। परिवार के अन्य सदस्य उसी के पते का उपयोग कर अपने आधार में पता अपडेट कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में HoF के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP के जरिए मंजूरी मिलने के बाद ही आधार में नया पता अपडेट किया जाएगा।

रिश्ते का प्रमाण देना होगा

अगर आवेदक और परिवार के मुखिया के बीच संबंध साबित करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके लिए निम्न दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है—

  • राशन कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • मार्कशीट
  • या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें दोनों के नाम और आपसी संबंध का उल्लेख हो।

यदि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो परिवार का मुखिया स्वयं-घोषणा (Self Declaration) देकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

ऐसे करें ऑनलाइन एड्रेस अपडेट

आधार में पता बदलने के लिए सबसे पहले My Aadhaar Portal पर जाएं और Address Update विकल्प चुनें। इसके बाद परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें, संबंध का प्रमाण अपलोड करें और 75 रुपये का शुल्क जमा करें।

भुगतान पूरा होने पर आपको Service Request Number (SRN) मिलेगा। साथ ही परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा, जिसमें अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा।

30 दिनों के भीतर देनी होगी मंजूरी

अनुरोध भेजने के बाद परिवार के मुखिया को 30 दिनों के अंदर My Aadhaar पोर्टल पर लॉगिन करके अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। यदि समय रहते मंजूरी मिल जाती है, तो UIDAI आगे की प्रक्रिया पूरी कर आधार में नया पता अपडेट कर देगा।

वहीं, यदि HoF 30 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करता या अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो आवेदन स्वतः बंद हो जाएगा। इसकी जानकारी SMS के जरिए भेजी जाएगी। ध्यान रहे कि इस स्थिति में जमा किए गए 75 रुपये वापस नहीं किए जाएंगे, इसलिए आवेदन करने से पहले परिवार के मुखिया की सहमति जरूर ले लें।

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