रबी सीजन में कटाई के लिए सरकार दे रही है कृषि यंत्रो पर 60 प्रतिशत सब्सिडी

Saroj kanwar
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रबी की कटाई का समय चल रहा है। अप्रैल माह में किसान गेहूं की कटाई शुरू करेंगे। इस बार अधिक पैदावार की उम्मीद से किसान देरी से गेहूं की कटाई कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से फसल कटाई की मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है ।इन यंत्रों में रीपर मशीन भी शामिल है जो किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मशीन की खरीद के किसानों को 60% तक सब्सिडी जा रही है।

रीपर किसान मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

किसान को केवल 40% पैसा खर्च करना होगा। गेहूं की कटाई में काम आने वाली इस रीपर मशीन को खरीद सकते हैं। इसके लिए राज्य की किसानों से आवेदन मांगे गए जो किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना के रूप में चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आवेदन करके रीपर किसान मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर चलित मशीन की खरीद पर किसानों को मशीन की लागत मूल्य पर अधिकतम 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को वर्गानुसार अनुसार दी जाएगी। इसमें सामान्य किसानों को 50% सब्सिडी के अधिकतम 25000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी जबकि अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग किसानों को 60% अधिकतम ₹30000 का अनुदान दिया जाएगा। रीपर मशीन से किसान कम समय में अधिकतम फसल की कटाई कर सकते हैं।

इस मशीन को ट्रैक्टर की सहायता से चलाए जाता है

इस मशीन को ट्रैक्टर की सहायता से चलाए जाता है इसे ट्रैक्टर के आगे या साइड में लगाकर चलाया जा सकता है। ये मशीन 1 लीटर डीजल में करीब 45 मिनट में एक एकड़ फसल की कटाई कर सकती है। ऐसे में किसान बहुत ही कम खर्च पर गेहूं की कटाई कर सकते हैं।

इस मशीन के इस्तेमाल से किसान कम समय और श्रम और खर्च पर गेहूं की कटाई आसानी से करेंगे। रीपर कंबाइंड मशीन से कटाई के साथ फसल के बंडल बनाने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में यह मशीन गेहूं कटाई के लिए काफी अच्छी मानी गई है। ट्रैक्टरचलित रीपर मशीन के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी।

किसान आवेदन करते समय प्रमुख दस्तावेजों को अपने पास रखें

कृषि यंत्र मशीन में आवेदन के लिए किसानों का आधार कार्ड ,आय प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र ,बैंक खाता विवरण इसके लिए पासबुक की कॉपी ,पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक , पैन कार्ड ,खेत के कागजात आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसान आवेदन करते समय प्रमुख दस्तावेजों को अपने पास रखें।

आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत रीपर मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं

यदि आप बिहार के किसान है तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत रीपर मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानो कृषि क्रांतिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग बिहार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन नहीं किया जाएगा। DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान ,जीविका समूह ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अनुसंधान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी

योजना के तहत सभी प्रकार की कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र की कीमत से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे एवं अनुसंधान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान भाई अपने-अपने प्रखंड कृषि प्रधान अधिकारी सहायक निदेशक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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