दिल्ली महिला योजना: देशभर में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे महिलाओं को काफी लाभ मिला है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मोदी सरकार ने भी महिलाओं को किसी पर निर्भर न रहने देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
इन घटनाक्रमों के बीच, दिल्ली सरकार भी जल्द ही महिलाओं के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना के लिए पंजीकरण जून 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार द्वारा इस योजना की सटीक शुरुआत तिथि अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है।
पहले इस पहल को ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब व्यापक रूप से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसका आधिकारिक नाम बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि यह योजना भाजपा द्वारा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी।
हर महीने मिलने वाली ₹2,500 की राशि
‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में इसके लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए हैं। अनुमान है कि लगभग 17 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं। अब अहम सवाल यह उठता है कि दिल्ली में कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी और कैसे?
इस योजना के लिए कौन सी महिलाएं पात्र हैं?
सभी महिलाएं इस योजना के लाभों का आनंद लेने के लिए पात्र नहीं होंगी; इसके लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड और आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, महिला की आयु 21 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महिला गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए।
महिला दिल्ली की निवासी होनी चाहिए या कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली में रह रही होनी चाहिए।
महिला किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए और न ही सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए।
महिला वर्तमान में किसी अन्य सरकारी कल्याण योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय लगभग ₹2.5 लाख से ₹3 लाख के बीच होनी चाहिए।
पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड
बीपीएल प्रमाणपत्र या गरीबी का प्रमाण
बैंक खाते का पूरा विवरण
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
पासपोर्ट आकार का फोटो
निवास का प्रमाण