ड्यूटी में जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को क्या मिलता है?

Saroj kanwar
3 Min Read

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों की सेवा के दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता और लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह सहायता सरकार द्वारा निर्धारित नियमो और शर्तों के अनुसार होती है आज हम बताइए की ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्नि वीरों की परिवारों की क्या सुविधा मिलती है।

अग्निवीरो को मिलने वाली सुविधाएं

बीमा कवर

यदि अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलत। है यह राशि नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी होती है जिसका अर्थ है इसके लिए किसी प्रकार का योगदान नहीं देना होता।

अनुग्रह राशि

अग्नि वीर की मृत्यु पर उनके परिवार को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। यह राशि शहीद होने की स्थिति में सीधे परिवार को मिलती है।

सेवा निधि

अग्निवीर द्वारा द्वारा jmaa की गई सेवा निधि (जो कि उनकी कुल वेतन का 30% होती है) भी परिवार को दी जाती है। इसके साथ ही सरकार का योगदान भी इस निधि में शामिल होता है।

पूर्ण वेतन

यदि अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके परिवार को 4 साल तक पूर्ण वेतन दिया जाता है। यह सहायता सुनिश्चित करती है कि परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

अतिरिक्त लाभ

कुछ मामलो में जैसे की विकलांगता की स्थिति में ,अग्निवीरो की विकलांग तक सर्वे आधार पर 44 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के अनुग्रह राशि मिलती है। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवानिधि भी उपलब्ध होती है।

समाज और सरकार की भूमिका


सरकार ने इस योजना के तहत अग्निवीरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अग्निवीर वीरगति प्राप्त करता है, तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि मिलेगी। यह राशि विभिन्न लाभों के रूप में दी जाती है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

TAGGED: ,
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *