उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का जरूरी फैसला किया। इस फैसले के तहत प्रदेश के किसानों को 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की कुल कीमत का सिर्फ 40% देना होगा। यह पहला प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा अभियान का हिस्सा है जिसके तहत लाभार्थी किसानों को सब्सिडी सहायता दी जाएगी। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी एक किसान और इसी राज्य में रहते हैं तो कैसे आप भी इस योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है यहां जानती योजना के बारे में।
सब्सिडी की जानकारी
किसान अपनी सिंचाई की जरूरत के आधार पर अलग-अलग क्षमता की सोलर पंप लगा सकते हैं। 2 hp से लेकर 10 एचपी तक की सोलर पंप पर सब्सिडी उपलब्ध है । दो एचपीडीसीएल सरफेस पंप की कीमत ₹1,71,716 हो सकती है जिसमें से सरकार ₹63,686 की सब्सिडी देती है और किसानो की लागत ₹1,08,030 रह जाती है । वही 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप किसानों को ₹1,04,725 में उपलब्ध है जिस पर सरकार ₹64,816 की सब्सिडी देती है साथ ही 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप के लिए किसानों को लगभग ₹88,088 की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी लागत ₹1,39,633 रह जाती है।
अन्य सब्सिडी
3 hp सबंसिरबल पंप पर ₹87,178 सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹1,38,267 रह जाती है 5 hp एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,25,999 की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹1,96,499 हो जाती है।7 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,72,638 तक की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹2,66,456 हो जाती है। इसी के साथ ही 10 hp सबंसिरबल पंप के लिए ₹2,86,164 तक की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹2,66,456 रह जाती है। आवेदन करने के लिए सभी पात्र किसानों को 5000 का टोकन शुल्क देना होगा।
योजना के लिए नियम और शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। वे ऑनलाइन बुकिंग के लिए “सब्सिडी वाले सोलर पंप बुकिंग” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। योजना के सभी प्रासंगिक नियम और शर्तें विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से किसान आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों का टोकन 25 जून 2024 तक कन्फर्म हो जाएगा। इसकी पुष्टि उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। इसके बाद शेष भुगतान निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।