उत्तरप्रदेश प्रदेश सरकार राज्य द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना को शुरू की गयी है। इस योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। योजना को प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है। इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे आसान स्टेप्स बताये है जिसकी वजह से आप आसानी से आवेदनकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ,पात्रता एवं अन्य नियम और शर्तों को आसान रूप में बताया गया है जिसके लिए आपको इस आर्टिकल में आखिर तक पढ़ना होगा।
हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान के लिए पेंशन योजना को शुरू किया गया किया गया है
राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान के लिए पेंशन योजना को शुरू किया गया किया गया है। इस योजना से उन्हें अपने आजीविका को चलाने में काफी मदद मिलेगी। दिव्यांगजनों की जीवन में स्तर में काफी सुधार होगा। इसी के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि को हर महीने बढ़ाया जाएगा। फिलहाल उन्हें इस योजना का हर महीने ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है । सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
विकलांग उत्तर प्रदेश के राज्य का निवासी होना चाहिए।
यदि आप दूसरे किसी राज्य से संबंध रखते हैं तो अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि भारत में लगभग अपने राज्य के विकलांग लोगो के लिए पेंशन योजना चलाई जाती है।
पेंशन योजना कोई विकलांग नागरिक सरकारी सेवा में कार्यरत है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
यदि किसी विकलांग के पास बाइक या कार है तो वह भी इस योजना ना के लिए पात्र नहीं है।
राज्य में लागू योजना का लाभ केवल वही विकलांग व्यक्ति ले सकता है जो की शारीरिक रूप से 40% है । इससे अधिक विकलांग है।
इस योजना के लिए वह विकलांग पात्र हैं जिन्होंने केवल पहले किसी विकलांग योजना का नाम लाभ नहीं लिया है।
विकलांग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र और बैंक खाता पासबुक।