अगर अपात्र है और जब सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं तो तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दीजिए। अन्यथा जितना राशन आपने लिया है उस पर सालाना 12 फ़ीसदी के साथ ब्याज वसूल होगी। यह कड़ा निर्देश गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने दिया है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सह युक्त दंडाधिकारी के अनुसार , आयोग के राशन कार्ड धारी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के निर्देश नहीं माने तो होगी कानूनी कार्रवाई
यदि कोई अपात्र व्यक्ति सरकारी राRation Card Surrender: अगर अपात्र लोगो को सरेंडर करने के लिए सरकार ने दिया ये मौका ,नहीं तो 12 परसेंट ब्याज के साथ वसूलेगी सरकारशन का लाभ उठाते हुए पकड़ा गया तो न केवल उससे बाजार दर पर राशि में चली जाएगी बल्कि आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासन स्पष्ट किया है कि 12% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा भुगतान करना होगा। सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिएपीडीएस दुकानदारों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से सहयोग की अपील कर रही है ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके।
किन्हें माना जाएगा अयोग्य?
सरकार ने कुछ मानक तय किये है जिनके आधार पर राशन कार्ड धारी की पात्रता तय होगी । निम्नलिखित लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र माने गए हैं।
केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी
आयकर सेवा कर याव्यवसायिक कर देने वाले व्यक्ति।
5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक।
चार पहिया वाहन रखने वाले लोग।
तीन या उससे अधिक पक्के कमरे वाले मकान के मालिक ।
प्रशासन ने अपात्र लाभार्थियों को आगाह किया है कि वे जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड सरेंडर करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्ड जमा कर देता है तो उस पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर पकड़े गए तो ब्याज समेत भुगतान करना होगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।