Rajasthan KanyaDan Yojana: अब कन्यादान योजना में लाभ लेने का समय 6 महीने से बढ़ाकर कर दिया इतना

Saroj kanwar
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राजस्थान सरकारी लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता देने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन का समय बढ़ा दिया है। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं योजना अधिकारिकता विभाग द्वारा संचालित की जाती है जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को विवाह में सहायता प्रदान करना है। राजस्थान में लड़कियों की शादी के लिए सहायता एवं उपहार राशि का समय बढ़ा दिया गयाहै।

समय 6 महीने बढ़ा दिया गया है अब एक साल से अधिक हो गया है

राज्य की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को मुख्यमंत्री कन्यादानयोजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन का समय बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में लड़कियों की शादी के लिए सहायता एवं उपहार राशि समय बढ़ा दिया गया है । राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन के लिए समय 6 महीने बढ़ा दिया गया है अब एक साल से अधिक हो गया है।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया की योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी विवाह की तिथि 1 वर्ष के भीतर ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद पात्र आवेदन को नियमानुसार संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा।

राजस्थान में कन्याओं के विवाह के लिए सरकार ने सहायता राशि द्वारा राशि देने का समय बढ़ा दिया है

राजस्थान में कन्याओं के विवाह के लिए सरकार ने सहायता राशि द्वारा राशि देने का समय बढ़ा दिया है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिएआवेदन की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी गई है। अब इसे बढ़कर एक वर्ष कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी विवाह की तिथि 1 वर्ष पूर्ण होने तक ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर नियमानुसार संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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