पीएफ को निकलवाना चाहते है एडवांस में तो ये नियम रखे ध्यान में ,नहीं आएगी कोई परेशानी

Saroj kanwar
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वैसे भी नागरिक जो EPFO पंजीकृत कंपनियों में कार्य करने से कर्मचारियों की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके वेतन में से कुछ ऐसा EPF में जमा होता है जिसमें बराबर हिस्सा कंपनी भी जमा करती है। EPF में से कुछ अंश पेंशन के लिए जमा होता है जिसे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं। एडवांस पीएफ निकालने के नियम ईपीएफओ द्वारा निर्धारित किए गए है जिनके अनुसार कुछ परिस्थितियों में नागरिक रिटायरमेंट से पहले अपने pf के कुछ भाग को निकाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों को नियमों में सम्मिलित किया गया। कर्मचारी एवं अपने एवं परिवार की प्राथमिक सुविधाओं के लिए PF को निकाल सकते हैं। इस आर्टिकल के द्वारा पर एडवांस पीएफ निकालने की नियम की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको यह पता लगा सकते हैं नौकरी के कितने समय बादकितनी राशि आप PF से withdraw कर सकते हैं।

एडवांस पीएफ निकालने के नियम

वे सभी कर्मचारी जिन्हें EPF प्राप्त होते हैं वे विशेष उद्देश्यों के लिए अपने पीएफ को एडवांस में निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निम्न एडवांस पीएफ निकालने के नियम दिए गए हैं।

घर बनाने के लिए -प्लॉट खरीदने पर 24 महीने का मूल वेतन+DA -पूरे 5 साल नौकरी करने के बाद।
मकान या फ्लैट खरीदने बनाने पर -36 महीने की बेसिक सैलरी +DA -पूरे 5 साल नौकरी करने के बाद।
घर की मरम्मत सुधार या विस्तार करने पर -12 महीने मूल वेतन+DA – घर का निर्माण पूरा होने के 5 साल बाद।
होम लोन की क़िस्त चुकाने के लिए -36 महीने की बेसिक सैलरी +DA – पूरे 10 साल नौकरी करने के बाद -होम लोन से संबंधित दस्तावेज
यदि कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार है -कर्मचारियों के हिस्से का पीएफ खाते में ब्याज समिति सहित ब्याज सहित जमा – समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं -कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र

यदि 15 दिनों से अधिक समय तक कंपनी बंद रहे -ब्याज सहित पीएफ अकाउंट में पूरी जमा राशि -समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं -कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र

यदि कर्मचारी नौकरी से निकल पाने के बाद मुकदमा दर्ज हो – पीएफ अकाउंट में कर्मचारियों का ब्याज सहित 50% हिस्सा -समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं -अदालत में दायर याचिका और कर्मचारी के प्रमाण पत्र की प्रति।

कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल इमरजंसी पड़ने पर -6 महीने का मूल वेतन+DA समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र एवं डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

कर्मचारी/ या उसके बच्चों या भाई-बहन की शादी पर PF अकाउंट में कर्मचारी का ब्याज सहित 50% हिस्सा -7 साल नौकरी करने के बाद।

कर्मचारी के बच्चों की हाई स्कूल की शिक्षा पूरी होने पर -PF अकाउंट में कर्मचारी का ब्याज सहित 50% हिस्सा -7 साल नौकरी करने के बाद संबंधित स्कूल से प्रमाण पत्र।

अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए एडवांस पीएफ

यदि किसी प्राकृतिक आप देखना कर्मचारियों के संपत्ति का नुकसान हुआ तो पहले निकाल सकते हैं।
यदि कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश किया गया हो
यदि कर्मचारी उसके परिवार की किसी सदस्य को कोरोनाकोई घातक बीमारी हो तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी आवेदन कर सकता है
आवेदन के ही दिन कर्मचारी को ₹100000 तक का इमरजेंसी पीएफ प्राप्त प्रावधान किया जाता है । ईस आवेदन के लिए कर्मचारी किसी प्रकार की किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य आवेदन कर सकता है।
इस आवेदन की दो शर्तें हैं, जिनमें से जो कम राशि होती है उसे इमरजंसी के समय एडवांस पीएफ के रूप में निकाला जा सकता है:
PF अकाउंट में कर्मचारी के योगदान के 75% से अधिक नहीं हो सकता है।

पीएफ निकालने के लिए किस फॉर्म की जरूरत

ऑफलाइन माध्यम से एडवांस पीएफ का आवेदन करते समय कर्मचारी नजदीकी EPFO कार्यालय से फॉर्म 31 प्राप्त कर सकते हैं। एवं उसे ध्यानपूर्वक भर के वापस वहीं जमा करना होता है। ऑनलाइन माध्यम से एडवांस पीएफ का आवेदन के के लिए क्लैम में से फॉर्म 31, 19, 10C एवं 10D को प्राप्त कर सकते हैं।

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