फल -फूल सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। लंबे समय तक कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने वाली कोल्ड स्टोरेज को और ऊर्जा से चलाया जाएगा। इस तरह से सौर ऊर्जा के चलने वाले कोल्ड स्टोरेज को बनवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार 28 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
सोलर पैनल की आर्थिक सहायता दी जाएगी
ऐसे में राज्य के जो किसान इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर सोलर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहते हैं इसमें आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोल्ड स्टोरेज को अपनी भंडारण क्षमता घटानी होगी। भंडारण दर में 25% कमी करने पर सरकार की ओर से सोलर प्लांट योजना में 50% या 17.50 लाख रुपए की सब्सिडी जाएगी। वहीं प्रदेश में पहले से संचालित 50 कोल्ड स्टोरेज को महंगी बिजली से राहत देने के लिए सोलर पैनल की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बिजली पर निर्भरता कम करने पर भंडारण खर्चे में काम मिलाई जाएगी
इस योजना के जरिए बिजली पर निर्भरता कम करने पर भंडारण खर्चे में काम मिलाई जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लाभार्थी में अधिकतम 35 लाख रुपए की लागत पर 50% या अधिकतम साढ़े सत्रह लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सरकार की ओर से दो तरह के सोलर गोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी जाएगीजिसमें टाइप-1 सोलर कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 8 हजार रुपए मीट्रिक टन रखी गई है जिसकी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अधिकतम 5 हजार मीट्रिक टन होगी।
वहीं टाइप-2 की इकाई लागत 10 हजार रुपए मीट्रिक टन रखी गई है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 हजार टन होगी । इन दोनों प्रकार के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक जिले में इच्छुक लाभार्थियों को मांग के अनुसार टाइप वन या टाइप टू कोल्ड स्टोरेज के कि पलब्धता के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
आमतौर पर टाइप १ कोल्ड स्टोरेज का उपयोग एक ही वस्तु भंडारण के लिए किया जाता है। यह मौसमी आधार पर संचारित होता है जबकि टाइप टू कोल्ड स्टोरेज का उपयोग पूरे साल किया जाता है। इसके साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन का स्टोर किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज के रजिस्ट्रेशन या आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
योजना के तहत कोल्ड ल्ड स्टोरेज बनवाने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी इस प्रकार से हैं।
आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
आवेदक का पैन कार्ड
आवेदक का राशन कार्ड
आवेदक का पहचान पत्र
भूमि से संबंधित दस्तावेज आदि।
यदि आप बिहार के किसान है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस योजना का लाभ राज्य के 12 जिलों का प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के तहत मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल तथा शिवहर शामिल हैं। इन जिलों में राज्य सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि आप इस जिले से हैं और कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप उद्यान विभाग बिहार के आधिकारिक की वेबसाइट पर जाकर https://horticulture.bihar.gov.in/ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जिले की कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क करे।