सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई है । इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाया जाता है। इस कड़ी में यूपी में इसे कृषि यंत्रीकरण योजना के नाम संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से किसानों को थ्रेसर (5 बीएचपी से ऊपर के इंजन/विद्युत मोटर चालित एवं 35 बीएचपी से ऊपर ट्रैक्टर चालित) खरीद पर इसकी लागत मूल्य का 50% या ₹1 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। राजा की जो किसान सब्सिडी पर थ्रेसर खरीदना चाहते हैं इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
इनकी कीमत 1.8 लाख से शुरू होकर 5 लाख ₹3000 तक है
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना कृषि अधिकारी योजना के तहत किसानों को थ्रेसर 5 bhp से ऊपर के इंजन विद्युत मोटर चलित एवं 35 hp से ऊपर ट्रैक्टर चलित पर अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 50% अधिकतम ₹100000 की सब्सिडी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 40% या अधिकतम 80 हजार का रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बाजार में कई कंपनियों के ट्रैक्टर चलित थ्रेसर आते है। इनमें महिंद्रा थ्रेसर, लैंडफोर्स हारम्भा थ्रेसर, महिंद्रा M55 लैंडफोर्स पैडी थ्रेसर, लैंडफोर्स मल्टी क्रॉप, केएस एग्रोटेक मल्टीक्रॉप, दशमेश 641-पैडी थ्रेसर शामिल हैं। लेकिन आपको इस योजना की तहत कंपनी की थ्रेसर की खरीद करनी होगी जिसे कृषि विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। यदि बात की जाए थ्रेसर की कीमत की तो इनकी कीमत 1.8 लाख से शुरू होकर 5 लाख ₹3000 तक है।
अलग-अलग फसल के लिए उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग थ्रेसर आते हैं
थ्रेसर वो मशीन है जो फसलों को उनके अंकुरों से अलग करने और अनाज को छानने का काम करती है। इससे फसलों की कटाई जल्दी और सुगम तरीकों से की जा सकती है। अलग-अलग फसल के लिए उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग थ्रेसर आते हैं जिससे मक्का के लिए मक्का थ्रेसर मशीन ,धान झाड़ने वाला थ्रेसर ,धान काटने वाला थ्रेसर आदि।थ्रेसर से कम श्रम और कम लागत में फसलों की कटाई व भूसे से अलग करने का काम आसानी से किया जा सकता है । ट्रैक्टर चलित थ्रेसर मशीन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी।
किसानों को योजना के तहत आवेदन करते समय दस्तावेजों की अपने पास रखना है
आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उनमें आवेदन की करने वाले किसान का आधार कार्ड निवास ,प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण ,पासबुक की कॉपी, पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो , पैन कार्ड , खेत के कागजात आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। किसानों को योजना के तहत आवेदन करते समय दस्तावेजों की अपने पास रखना है। यदि आप बिहार के किसान है तो आप इस योजना के तहत ट्रैक्टर चलित थ्रेसर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रखंड पदाधिकारी पदाधिकारी या सहायक निदेशक अथवा जिला कृषि अध्यक्ष संपर्क कर सकते हैं
इसके लिए कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर ofmas पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग बिहार की डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ofmas में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की www.farmech.bih.nic.in वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के किसान भाई अपने प्रखंड पदाधिकारी पदाधिकारी या सहायक निदेशक अथवा जिला कृषि अध्यक्ष संपर्क कर सकते हैं ।