ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती के साथ पशुपालन करके अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी स्थापना के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की ओर से कई लाभकारी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों सहित अन्य लोगों की योजना की तहत सब्सिडी वाला प्रदान किया जाता है। डेयरी एक फायदे का बिजनेस है जिसे खोलकर प्रतिदिन आय प्राप्त की जाती है। डेयरी व्यवसाय खोलकर किसान ही नहीं अन्य बेरोजगार युवक युवक भी इससे काफी अच्छे कमाई कर सकते हैं।
डेयरी स्थापना के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है
खास बात यह है की डेयरी स्थापना के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है इतना ही नहीं इसके लिए बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह डेयरी व्यवसाय आज के समय में मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है।डेयरी स्थापना को लेकरराज्य स्तर में भी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से समग्र गव्य विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पशु ,गाय, भैंस की डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए गव्य विकास निदेशालय बिहार द्वारा इच्छुक किसानों युवाओं को वापस भोपाल को से आवेदन मांगे गए हैं राज्य की जो किसान युवा और पशुपालक योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाकर देरी खोलना चाहते हैं वह आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। समग्र गव्य विकास योजना के तहत लाभार्थियों को 2,4,15 और 20 पशुओं की डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी
इसमें उन्नत नस्ल के दो और चार मवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी ईकाई खोलने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वही सभी अन्य वर्गों के लाभ भारतीयों के 50% अनुदान दिया जाएगा । वहीं 15 व 20 दुधारू मवेशी या बाछी-हिफर की डेयरी ईकाई खोलने पर सभी वर्गों को इकाई लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। समग्र का विकास योजना के लाभ सभी वर्ग की भूमिहीन किसानों लघु किसानों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों ,बेरोजगार युवक युवतियों को दिया जाएगा।
4 दुधारू मवेशी की इकाई खोलने के लिए कम से कम 15 डिसमिल जमीन या लीज भूमि होनी आवश्यक है
इस योजना के तहत 4 दुधारू मवेशी की इकाई खोलने के लिए कम से कम 15 डिसमिल जमीन या लीज भूमि होनी आवश्यक है। वही 15 से 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई खोलने के लिए आवेदक के पास कम से कम 30 दिसंबर खुद की जमीन या लीज पर ली हुई जमीन होना जरूरी है ताकि पशु के लिए हरे चारे का उत्पादन किया जा सके। यदि आप बिहार राज्य से है आप ‘समग्र गव्य विकास’ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यह योजना बिहार सरकार की ओर से राज्य केकिसान, बेरोगार युवक-युवतियों व पशुपालकों के लिए चलाई गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप गव्य विकास निदेशालय बिहार विभाग की वेबसाइट dairy.bihar.gov.inपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।