निशुल्क बोरिंग योजना में किसानो को मिल रहा है ये लाभ ,जल्द करे आवेदन

Saroj kanwar
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हमारे देश के किसानों को खेती से अच्छा लाभ पाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए सिंचाई की आती है। अक्सर देखा गया है की फसल की सही से सिंचाई नहीं होने के चलते किसान को कम पैदावार प्राप्त होती थी। किसानों को इसी परेशानी को देखते हुए यूपी सरकार ने बेहतरीन योजना पर चलाई है जो प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी लाभकारी है। बता दे कि यूपी सरकार ने हाल ही में बर्दाश्त के किसानों के लिए निशुल्क बोरिंग योजना फ्री बोरिंग स्कीम चलाई है जिसकी मदद से किसानों को फ्री बोरिंग की सुविधा प्राप्त होगी।

इसके लिए सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

निशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई किसानों के लिए बेहतरीन पहल है। राज्य सरकार की इस स्कीम की मदद के राज्य के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए काम पर्याप्त पर्याप्त पानी की सुविधा प्राप्त होगी। बताया जा रहा है कि इस योजना केतहत किसानों को न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टर है। बता दे की सरकार की इस योजना के तहत लघु किसानों को ₹5000 तक का अनुदान प्राप्त होगा और सीमांत किसानों को करीब 7000 रुपए का अनुदान मिलेगा । वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों को ₹10000 का अनुदान दिए जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस योजना में किसानों को पम्प सेट लगाने की व्यवस्था खुद ही करनी है।

निशुल्क बोरिंग योजना के लिए पात्रता

सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का प्रदेश का नागरिक स्थाई नागरिक होना चाहिए।
राज्य के लघु और सीमांत वर्ग के किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
राज्य के किसान सामान्य ,अनुसूचित जारती और जनजाति के किसानो को लाभ मिलेगा।
जिन किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से अधिक खेत होंगे तो वह भी इस योजना के पात्र हैं।

इस योजना के लिए ऐसे करे आवेदन

अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान और सरकार की योजना के तहत अपने खेत में बोरिंग की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निशुल्क बोरिंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जहां किसानों को इस योजना से जुड़े अधिसूचना को डाउनलोड करना होगा और साथ ही आवेदन पत्र को भी आवेदन ने पूछी गई सभी जानकारी कोई सही से भरके और साथ अपने जरूरी कागजातों की कॉपी अटैच करें। इसके बाद आपको वह फॉर्म जिले के लघु सिंचाई विभाग में जाकर जमा कर देना है। आपके द्वारा दिए गए सभी जानकारी सही होने पर आपको सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा।

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