केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से 10% आकर्षण का प्रावधान की संरक्षण का लाभ उठाने के लिए डब्लू सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। हालांकि कई लोग सर्टिफिकेट बनाने की दिक्कत का सामना कर रहे है आज हम बताएंगे कौन सर्टिफिकेट के लिए पात्र है और इसे कैसे बिना किसी परेशानी के बनवा सकते हैं।
EWS Certificate क्या होता है ?
EWS उसका पूरा नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। यह प्रमाण पत्र और सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों की और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है ।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पात्रता ।
EWS SVRN वर्ग उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय का 8 लख रुपए कम है। इसके साथ यह भी अन्य कुछ शर्ते भी है। जिनका पालन करना जरूरी है।
परिवार की वार्षिक आय ₹800000 से कम होनी चाहिए।
लाभार्थी के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
आवेदक का घर 1000 स्क्वायर फीट से क्षेत्रफल का होना चाहिए । ।
अगर आवेदक शहरी निकाय क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके पास 100 वर्ग गज (900 स्क्वायर फीट) से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
स्व घोषणा पत्र
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया
EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके लिए आप ईमित्र या सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर आप आसानी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
पहले अपने राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन का विकल्प चुने।
अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपनी जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
सभी दस्तावेज को अटैच करावे ,वेतन पत्र के साथ जमा करें इसके बाद ईमित्र की राशि और से एक रसीद दी जाएगी जो कि आवेदक के दस्तावेजों रसीद होती है
आवेदन जमा करने के बाद एसडीएम कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।