Bihar vidhva Pension Scheme: बिहार में विधवा पेंशन योजना को लेकर अपडेट ,ऐसे करे पेंशन पाने के लिए आवेदन

Saroj kanwar
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हम आपको बता दे की बिहार विधवा पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है की इस योजना के तहत सभी लाभार्थी विधवा माताओं व बहनो को उनके आर्थिक विकास के लिए प्रतिमाह कुल ₹500 की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों,योग्यता योग्यताओ व आवेदन की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल ध्यान पूर्वकों का अंत तक पढ़ना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त करके जल्दी से जल्दी आवेदन करके किसी योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

बिहार सरकार द्वारा संचालित ‘लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ‘का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन यापन में सहायता प्राप्त कर सके।

पेंशन राशि

इस योजना के पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पात्रता मानदंड

निवास – आवेदिका बिहार का एक स्थाई निवासी होना चाहिए ।
आयु -आवेदन की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा -आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
अन्य पेंशन -आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
पति का प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता की पासबुक
पासपोर्ट आकार की फोटो
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाकरRTPS सेवाएँ’ के अंतर्गत ‘समाज कल्याण विभाग’ के विकल्प पर क्लिक करें वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या समाज कल्याण विभाग की कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त करें। फॉर्म को सही जानकारी के साथके साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

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