पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अ अपने एक आदेश में कहा कि सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता । सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पारिवारिक पेंशन नियमों में बेटी का नाम शामिल करना हो जरूरी हो गया है। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता का निर्धारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार किया जाएगा।
पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता है
केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अनुसार परिवार में सौतेली और गोद ली हुई बेटियों सहित अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियां शामिल हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता है।
आदेश से पेंशन के तहत मिलने वाले सभी रिटायरमेंट लाभों को जल्दी से जल्दी सख्ती से जारी करने को कहा गया है। कर्मचारियों द्वारा सूचित किए जाने पर बेटी को परिवार का सदस्य माना जाता है। इसलिए बेटी का नाम परिवार के सदस्यों की विवरण में शामिल रहेगा। नियमो के अनुसार एक बेटी तब तक पेंशन के लिए पात्र है जब तक की खुद शादी नहीं कर लेती है या पुनर्विवाह नहीं कर लेती या कमाना शुरू नहीं कर देती है।
25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा बेटियां पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते परिवार के अन्य सभी बच्चे या तो 25 वर्ष से अधिक आयु की हो या उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। यदि कोई विकलांग बच्चा है तो पेंशन पर उसका पहला अधिकार होगा।
विवरण देना जरूरी होगा
नियमों के अनुसार, जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है ! उसे अपने परिवार के विवरण देने होंगे । जिसमें उसके पति/पत्नी, सभी बच्चे, माता-पिता और विकलांग भाई-बहन के बारे में जानकारी शामिल है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी को अवकाश प्राप्ति से पहले अपने पेंशन के कागजात के साथ अपने परिवार के अद्यतन विवरण भी जमा कराने होंगे।