क्या आप भी करवा रहे है अपनी पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक वर्जन तो पहले ही जान ले ये नियम ,नहीं पड़ जायेंगे मुसीबत में

Saroj kanwar
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देश में डीजल और पुरानी गाड़ी डीजल गाड़ियों के इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी कार बाइक के स्कूटर को बिना अनुमति और जानकारी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों में धड़ल्ले से बदलवा रहे हैं । लोग इस तरह का काम अपने पुराने वाहनों के स्क्रेपिंग से बचाने के लिए करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी करने के शौक में ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को परिवार विभाग के नियमों की जानकारी नहीं होती है और बिना जानकारी के ही पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल देते हैं। खासकर स्क्रैप में जाने वाली गाड़ियों को भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलने लगे हैं लेकिन क्या आपको पता है की पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करवाया जा सकता है। क्या भारत में परिवहन कानून इसकी इजाजत देता है।

नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की बजाय अपनी पुरानी बाइक में इलेक्ट्रिक किट लगा रहे हैं

राज्यों के परिवहन कानून इस बारे में क्या कहते हैं। बता दे की हाल के वर्षों में पेट्रोल बाइक से चलना काफी महंगा हो गया इसलिए लोग नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की बजाय अपनी पुरानी बाइक में इलेक्ट्रिक किट लगा रहे हैं। लोग नई गाड़ियां खरीदने की बजाय पुरानी गाड़ियों से चलना ज्यादा पसंद कर रहे है लेकिन आज हम आपको बता रहे जा रहे हैं कि क्या कार ,बाइक स्कूटर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील कर सकते हैं या नहीं अगर आप इंजन बदलवाते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए और अगर नियम नहीं है और आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील कर रहे हैं तो आरटीआई पर कितना जुर्माना लग सकता है या फिर आपकी गाड़ी स्क्रैप में भी डाल सकते है।

अगले कुछ महीनो में इस पर केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है

आपको यह जानकर हैरानी होगी की अभी तक देश के परिवहन कानून के मुताबिक पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में अपने यहां पुरानी गाड़ियों में कुछ शर्तों के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी में तब्दील करने पर काम कर रही है । माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनो में इस पर केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। लेकिन फिलहाल आप पुरानी गाड़ियां जो स्क्रैप में जाने लायक है इलेक्ट्रिक में तब्दील नहीं कर सकते हैं। गाजियाबाद की आरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बातचीत में बताया कि अभी तक पुरानी कार , बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए परिवहन मंत्रालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे जनपद में इस तरह की गाड़ियां अगर सड़क पर चलती पाई जाती है तो उसे पकड़ कर स्क्रैप में भेज दिया जाता है।

पेट्रोल इंजन बाइक में आप इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगवा सकते हैं

अगर दूसरे जनपद की रजिस्टर्ड गाड़ियां मिलती है तो उसे पर ₹5000 का जुर्माना लगाकर संबंधित आरटीओ को इस बात की जानकारी दे दी जाती है। भारत सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 52 के तहतपेट्रोल इंजन बाइक में आप इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगवा सकते हैं।

अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्ट करवा रहे हैं

कुल मिलाकर लोग जानकारी के आभाव में अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्ट करवा रहे हैं। पेट्रोल इंजन और गियर बॉक्स तक निक्लाव्कर लोग इलेक्ट्रिक इंजन गाड़ी में फिट करवा रहे हैं। लेकिन जब सड़क पर चल रही है इस तरह की गाड़ियों पर परिवहन विभाग की नजर पड़ती है ऐसी गाड़ियों को भी स्क्रैप में भेज दिया जाता है। इसलिए अपनी बाइक में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं करवाए जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में की जानकारी में बदलाव हो जाए। यह गैरकानूनी काम है। इसके लिए प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है।

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