अपने अक्सर सुना होगा कि किसी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्लेम बार-बार रिजेक्ट हुए जा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए रिजेक्ट होता है दरअसल आज हम आपको बताएंगे इपीएफ क्लेम से जुड़ी बारीकियां, ताकि आप अपने क्लेम को रिजक्ट होने से बचा सके।
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अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अगर आपका पीएफ क्लेम बार-बार रिजेक्ट किया जा रहा है तो जिसकी वजह आपकी पीएफ अकाउंट में इ -नॉमिनेशन ना होना हो सकती है। अब सवाल है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। दरअसल ऐसे मैं आपको तुरंत पीएफ खाते में नॉमिनेशन जोड़ना चाहिए।
पिछले काफी समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पीएफ धारक की मृत्यु के बाद उसकी पीएफ खाते में जमा राशि सही लोगों के हाथों में पहुंचाना है वहीं इसके लिए आप नॉमिनी अपने परिवार की किसी भी सदस्य आश्रित व्यक्ति को बना सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई नहीं है तो आप किसी दोस्त या परिचित व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते है। ई-नॉमिनेशन के जरिए आप पीएफ में एक से अधिक नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं ! इसके लिए यहां आपको उनका अनुपात तय करना होगा।
Employees’ Provident Fund Organisation – कैसे जोड़े पीएफ में ई-नॉमिनेशन?
पीएफ में ई-नॉमिनेशन के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाना होगा।
फिर मेंबर यूएन और ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें।
फिर यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें ।
इसके बाद मैनेज टैब में जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
इसके बाद प्रोवाइड डिटेल का टैब खुलेगा !
फिर फैमिली डिक्लेरेशन में यस का बटन दबाएं।
अब आपको एड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना है ! यहां आपको नॉमिनी को ऐड करना है।
इसके बाद ओटीपी जनरेट कर ई-साइन करना होगा।
आपका ई-नॉमिनेशन जमा हो गया है।