EPFO: 55 या 58 साल? जानिए किस उम्र के बाद PF पर ब्याज मिलना हो सकता है बंद

Saroj kanwar
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नौकरी बदलने या रिटायरमेंट के बाद कई कर्मचारी अपने पुराने EPF (Employees’ Provident Fund) खाते को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। हालांकि, ऐसा करना भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर सदस्यों को सलाह देता है कि वे पुराने PF खाते में जमा राशि को नए खाते में ट्रांसफर करें या समय पर निकाल लें, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में खाते पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है।

कब निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है EPF खाता?

यदि किसी EPF खाते में लंबे समय तक न तो कोई नया अंशदान जमा होता है और न ही कोई निकासी की जाती है, तो वह निष्क्रिय श्रेणी में आ सकता है। विशेष रूप से 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्यों के लिए, रिटायरमेंट के बाद लगातार 36 महीने तक कोई लेन-देन नहीं होने पर खाता निष्क्रिय माना जा सकता है। ऐसे मामलों में EPFO सदस्यों को जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह देता है।

55 वर्ष से पहले रिटायर होने पर क्या नियम हैं?

अगर कोई कर्मचारी 55 वर्ष की आयु से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसके EPF खाते पर 58 वर्ष की आयु तक ब्याज मिलता रह सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 58 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले EPF राशि निकालने या आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान दें, ताकि ब्याज का नुकसान न हो।

55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में रिटायरमेंट होने पर क्या करें?

जो कर्मचारी 55 वर्ष या उससे अधिक आयु में रिटायर होते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद तीन वर्ष के भीतर अपने EPF खाते से राशि निकाल लेने या अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है और आगे ब्याज मिलने में परेशानी आ सकती है।

क्या निष्क्रिय खाते पर भी 8.25% ब्याज मिलता रहेगा?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि निष्क्रिय घोषित हो चुके खाते पर यह ब्याज अनिश्चित काल तक नहीं मिलता रहता। एक बार खाता निष्क्रिय श्रेणी में आने के बाद उस पर आगे ब्याज का लाभ रुक सकता है।

अगर आपका EPF खाता निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें?

  • यदि आप नई नौकरी में हैं और वहां EPF सुविधा उपलब्ध है, तो पुराने PF खाते की राशि नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
  • यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।
  • यदि आप रिटायर हो चुके हैं, तो EPF राशि की निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
  • समय-समय पर अपने PF खाते का बैलेंस और स्थिति जांचते रहें।

क्यों जरूरी है पुराने PF खाते पर नजर रखना?

नौकरी बदलने या रिटायर होने के बाद पुराने EPF खाते को नजरअंदाज करना सही नहीं माना जाता। समय पर ट्रांसफर या निकासी करने से आपकी वर्षों की बचत सुरक्षित रहती है और ब्याज का लाभ भी बना रहता है। इसलिए अपने PF खाते की नियमित समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करें।

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