अगर आप अपने बेटे या बेटी का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कई माता-पिता के मन में सवाल होता है कि क्या बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है? पासपोर्ट कितने समय तक वैध रहता है? किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? और क्या बच्चे को पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) ले जाना जरूरी है? इन सभी सवालों के सही जवाब जानने से आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है और किसी भी तरह की देरी या आवेदन खारिज होने की संभावना कम हो जाती है।
बच्चों के लिए पासपोर्ट क्यों जरूरी है?
यदि आपका बच्चा विदेश यात्रा, पढ़ाई, इलाज या परिवार के साथ विदेश जाने वाला है, तो उसके लिए अलग पासपोर्ट होना अनिवार्य है। भारत में नवजात शिशु से लेकर हर नाबालिग के लिए अलग पासपोर्ट जारी किया जाता है। अब माता-पिता के पासपोर्ट में बच्चे का नाम जोड़कर यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
बच्चे का पासपोर्ट कितने समय तक वैध रहता है?
नाबालिग (Minor) का पासपोर्ट वयस्कों की तरह 10 साल के लिए नहीं बनता। सामान्य तौर पर यह 5 वर्ष या फिर 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, उसी अवधि तक मान्य रहता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि बच्चा 4 साल का है तो उसे 5 साल की वैधता वाला पासपोर्ट मिल सकता है। वहीं यदि बच्चा 16 वर्ष का है, तो उसका पासपोर्ट केवल 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही मान्य रहेगा। इसके बाद उसे वयस्क पासपोर्ट के लिए नया आवेदन करना होगा।
क्या बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है?
बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तब भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, आधार होने पर पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया कुछ मामलों में अधिक आसान हो सकती है।
आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें?
अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट आवेदन के दौरान अन्य वैध दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी कार्ड, माता-पिता के पते का प्रमाण और आवश्यक अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
जन्म प्रमाण पत्र क्यों है सबसे महत्वपूर्ण?
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट आवेदन का सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है। इससे बच्चे की जन्म तिथि, माता-पिता की जानकारी और पहचान की पुष्टि होती है। इसलिए आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
पासपोर्ट बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
बच्चे के पासपोर्ट के लिए निम्न दस्तावेज तैयार रखें—
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- स्कूल आईडी कार्ड (यदि लागू हो)
- माता-पिता का पहचान पत्र
- पते का प्रमाण
- यदि माता-पिता के पास पासपोर्ट है तो उसकी कॉपी
- अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसा आवेदन के अनुसार मांगा जाए
अगर माता-पिता के पास पासपोर्ट नहीं है तो?
माता-पिता के लिए पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है। यदि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वे पहचान और पते के प्रमाण के रूप में वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड या अन्य वैध दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
दोनों माता-पिता की सहमति जरूरी
नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए सामान्यतः दोनों माता-पिता की सहमति आवश्यक होती है और आवेदन पत्र पर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में केवल एक अभिभावक आवेदन कर रहा है, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या घोषणा पत्र देना पड़ सकता है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
पासपोर्ट आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बच्चे का नाम सभी दस्तावेजों में एक जैसा लिखा हो। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में नाम या वर्तनी (स्पेलिंग) अलग होने पर आवेदन में दिक्कत आ सकती है।
बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया
बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान है।
- सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करें।
- सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
- पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें।
- तय तारीख पर बच्चे के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं।
- दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा।
- सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
- सत्यापन सफल होने पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
यदि आपको आवश्यक नियमों और दस्तावेजों की सही जानकारी है, तो बच्चे का पासपोर्ट बनवाना बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज है, जबकि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। आधार न होने पर भी अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही बच्चे की उपस्थिति, माता-पिता की सहमति और सभी दस्तावेजों में सही व एक समान जानकारी होना बेहद जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवा सकते हैं।