Gratuity Rules: नौकरी छोड़ने से पहले जान लें ग्रेच्युटी के नए नियम, कितनी रकम पर लगता है टैक्स?

Saroj kanwar
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अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो ग्रेच्युटी (Gratuity) आपके भविष्य के लिए मिलने वाला एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है। यह वह राशि होती है, जो नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारी को लंबे समय तक सेवा देने के बदले सम्मान स्वरूप देता है। आमतौर पर यह भुगतान कर्मचारी के रिटायर होने, इस्तीफा देने या नौकरी छोड़ने के समय एकमुश्त किया जाता है।

भारत में ग्रेच्युटी से जुड़े नियम Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत तय किए गए हैं। हालांकि, कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल रहता है कि ग्रेच्युटी किसे मिलती है, इसकी गणना कैसे होती है और क्या इस पर टैक्स देना पड़ता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।

ग्रेच्युटी पाने के लिए कौन होता है पात्र?

ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को सामान्य तौर पर किसी कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक काम करना जरूरी होता है। यह नियम उन संस्थानों पर लागू होता है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

वहीं, नए लेबर नियमों के अनुसार फिक्स्ड टर्म (Contract) कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पाने की न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 1 साल कर दी गई है।

ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है?

ग्रेच्युटी निकालने के लिए एक निर्धारित फॉर्मूला अपनाया जाता है।

ग्रेच्युटी = (अंतिम बेसिक सैलरी + DA) × 15 × सेवा अवधि ÷ 26

इस फॉर्मूले में कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) शामिल किए जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी (Basic + DA) ₹50,000 है और उसने कंपनी में 10 साल तक काम किया है, तो उसे लगभग ₹2.88 लाख की ग्रेच्युटी मिल सकती है।

क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स देना पड़ता है?

ग्रेच्युटी पर टैक्स का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में है या निजी क्षेत्र में।

  • सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
  • प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फिलहाल ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता। यदि किसी कर्मचारी को इससे अधिक राशि मिलती है, तो अतिरिक्त रकम को Income from Salary के तहत टैक्स के दायरे में शामिल किया जाता है।

टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी कैसे तय होती है?

प्राइवेट कर्मचारियों के मामले में टैक्स छूट की गणना तीन राशियों की तुलना करके की जाती है। इनमें से जो राशि सबसे कम होती है, वही टैक्स-फ्री मानी जाती है।

  1. कर्मचारी को वास्तविक रूप से मिली ग्रेच्युटी।
  2. ₹20 लाख की अधिकतम टैक्स-फ्री सीमा।
  3. निर्धारित फॉर्मूले से निकाली गई ग्रेच्युटी की राशि।

क्यों जरूरी है ग्रेच्युटी की जानकारी?

ग्रेच्युटी केवल नौकरी के बदले मिलने वाला एक वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि यह रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसलिए हर कर्मचारी के लिए यह समझना जरूरी है कि ग्रेच्युटी के पात्रता नियम क्या हैं, इसकी गणना किस तरह होती है और किन परिस्थितियों में इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। सही जानकारी के साथ आप अपने भविष्य की वित्तीय योजना अधिक प्रभावी तरीके से बना सकते हैं।

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