Indian Railways Update: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना टिकट यात्रा करने वालों को पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा पकड़े जाने पर यात्री को पूरा किराया भी चुकाना होगा।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो 20 जून 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कदम का उद्देश्य रेलवे में अनुशासन बढ़ाना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजस्व की रक्षा करना है।
बिना टिकट यात्रा पर बढ़ी सख्ती
रेलवे द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करने पर कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उस पर भी न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
खतरनाक सामान ले जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना
रेलवे ने ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुओं को ट्रेन में ले जाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
अन्य उल्लंघनों पर भी बढ़ी पेनाल्टी
रेलवे परिसर और ट्रेनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भी दंड बढ़ा दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत:
- रेलवे स्टेशन या परिसर में फेरी लगाने और भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- शराब के नशे में हंगामा करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा मिल सकती है।
- रेलवे संपत्ति या ट्रैक पर अवैध प्रवेश करने पर 500 रुपये से 5,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।
- महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे अधिकारियों को दिए गए निर्देश
रेलवे बोर्ड ने देशभर के सभी जोनल रेलवे और मंडलों को नए नियमों की जानकारी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को भी संशोधित प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से अवगत कराया गया है ताकि नियमों का प्रभावी ढंग से पालन कराया जा सके।
कटिहार रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (Senior DCM) के अनुसार, रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 के तहत जुर्माने की राशि में वृद्धि कर दी गई है और 20 जून से सभी टिकट जांच कर्मियों को नए दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।
यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान हमेशा वैध टिकट साथ रखें और रेलवे नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि संशोधित जुर्माना व्यवस्था का उद्देश्य रेलवे में अनुशासन बनाए रखना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और टिकट चोरी या नियम उल्लंघन की घटनाओं पर रोक लगाना है।