उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के डीए बढ़ोतरी आदेश के बाद लिया गया है, जिससे राज्य के करीब 12 लाख से अधिक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
शासनादेश के अनुसार, राज्यपाल ने राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मियों को भी संशोधित दर से महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दे दी है।
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अतिरिक्त सहारा मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आदेश के मुताबिक, एरियर की राशि का एक हिस्सा उनके पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, जबकि बाकी राशि का भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो कर्मचारी आदेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2026 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बड़ी संख्या को भी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।