क्रेडिट कार्ड – उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, आरबीआई ने 3 दिन की छूट अवधि शुरू की

Saroj kanwar
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क्रेडिट कार्ड: क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! आजकल क्रेडिट कार्ड का व्यापक उपयोग होता है। ये न केवल बड़े शहरों में, बल्कि दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में भी आसानी से मिल जाते हैं। इस डिजिटल युग में क्रेडिट कार्ड हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। इसी बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट संबंधी एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब आप देय तिथि चूकने पर भी जुर्माने से बच सकते हैं। आमतौर पर, विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

RBI के अनुसार, बैंक देय तिथि चूकने पर तुरंत विलंब शुल्क नहीं लगा सकते। उन्हें भुगतान के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी देय तिथि 5 तारीख है, तो आप बिना विलंब शुल्क के 8 तारीख तक अपना बिल चुका सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। नए नियम के अनुसार, विलंब शुल्क केवल बकाया राशि पर लागू होगा, न कि कुल बिल राशि पर। इससे ब्याज लागत कम करने में मदद मिलेगी।

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?
इस बदलाव से कार्डधारकों पर कुछ हद तक दबाव कम होगा, क्योंकि अब छोटी-मोटी देरी पर तुरंत शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आप भुगतान में देरी कर सकते हैं। ब्याज दरें और अन्य नियम अपरिवर्तित हैं, इसलिए समय पर बिल का भुगतान करना अभी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह नया नियम कुछ राहत प्रदान करता है, फिर भी जुर्माने से बचने के लिए नियमित रूप से समय पर भुगतान करना ही उचित है।

क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव
तीन दिन की मोहलत अवधि समाप्त होने के बाद ही आपका खाता बकाया माना जाएगा। इसका मतलब है कि तीन दिन बाद बिल का भुगतान न करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा। आरबीआई का यह नया नियम क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को काफी राहत देगा, लेकिन फिर भी समय पर बिल का भुगतान करना ही समझदारी है। ऐसा करने से आप विलंब शुल्क के तनाव और अपने क्रेडिट स्कोर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बच सकेंगे।

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