टोल नियमों में बदलाव: ओवरलोडेड वाहनों को अब चार गुना अधिक टोल टैक्स देना होगा, नए नियम जानें

Saroj kanwar
3 Min Read

नए टोल टैक्स नियम: सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने माल ढुलाई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ट्रक, डंपर या ट्रेलर सहित कोई भी मालवाहक वाहन, यदि अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक भार ढोता पाया जाता है, तो उस पर मानक दर से चार गुना टोल लगाया जाएगा। ये नए नियम 15 अप्रैल, 2026 से देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे।

अपनी क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर बढ़ा हुआ टोल टैक्स लगेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त भार के साथ चलने वाले वाहनों पर अब उनके अतिरिक्त भार की मात्रा के आधार पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) चौथा संशोधन नियम, 2026 जारी किया है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त भार ढोने वाले वाहनों से उचित टोल वसूली सुनिश्चित करने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए बनाया गया है। ये संशोधित नियम 15 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।

ओवरलोडिंग पर टोल टैक्स चार गुना बढ़ाया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई वाहन अपनी क्षमता से 10 प्रतिशत तक अधिक भार ढोता पाया जाता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त टोल शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, यदि कोई वाहन अपनी क्षमता से 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिक भार ढोता पाया जाता है, तो उसे मानक टोल टैक्स का दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई वाहन अपनी क्षमता से 40 प्रतिशत से अधिक भार ढोता पाया जाता है, तो उस पर मानक टोल टैक्स का चार गुना शुल्क लगाया जाएगा।

दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन हो गया है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला यह 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। छह लेन वाला यह एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय छह घंटे से घटाकर तीन घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के बागपत, बरौत, मुजफ्फरपुर, शामली और सहारनपुर से होते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में समाप्त होगा।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *