नई दिल्ली: बदलते दौर में, पीएफ लाभार्थियों के लिए प्रक्रियाएं और भी आसान होती जा रही हैं। पहले, पीएफ की रकम निकालना समय लेने वाला काम था; इसमें अक्सर जटिल फॉर्म भरने पड़ते थे, और मामूली गलतियों के कारण दावे खारिज भी हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
पीएफ लाभार्थी अब पलक झपकते ही अपनी रकम निकाल सकते हैं, जिससे उन्हें बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि ‘ईपीएफओ 3.0’ आपके लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिससे आप तुरंत पीएफ निकाल सकेंगे। ईपीएफओ 3.0 के तहत, कर्मचारियों को यूपीआई ट्रांसफर से लेकर एटीएम निकासी तक कई तरह के निकासी विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें बिना किसी परेशानी के पूरी तरह से सहज अनुभव मिलेगा।
ईपीएफओ 3.0: इसे और आसान बनाना
पीएफ ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ अपने संपूर्ण सिस्टम को व्यापक रूप से अपग्रेड कर रहा है। इन बदलावों के चलते, आपको पीएफ निकासी शुरू करने के लिए जटिल कागजी कार्रवाई से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके अलावा, सरकार जल्द ही इन नए नियमों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने वाली है। लागू होने के बाद, पीएफ सदस्य अपनी यूपीआई आईडी का उपयोग करके सीधे धनराशि निकाल सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को चिकित्सा आपात स्थिति, घर की मरम्मत या बच्चों की शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण स्थितियों में तुरंत नकदी उपलब्ध कराना है।
क्या निकासी नियमों को सरल बनाया गया है?
पहले, पीएफ निकासी के लिए 13 अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिससे अक्सर लोग भ्रमित हो जाते थे। ईपीएफओ ने अब इन श्रेणियों को केवल तीन सरल श्रेणियों में समेकित कर दिया है। इस नए ढांचे के तहत, आप चिकित्सा उपचार, शिक्षा और विवाह के लिए धनराशि निकाल सकते हैं। घर खरीदने या बनवाने (या गृह ऋण चुकाने) के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं या अचानक आए वित्तीय संकटों से निपटने के लिए भी धन निकासी की अनुमति है। फिलहाल, केवल इन्हीं तीन व्यापक श्रेणियों के तहत धन निकासी की प्रक्रिया की जा सकती है।
अब आप शादी और शिक्षा के लिए कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं?
इस बार किए गए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक निकासी की आवृत्ति से संबंधित है। पहले, शिक्षा और शादी से संबंधित निकासी की संयुक्त सीमा तीन बार थी। हालांकि, नए नियमों के तहत, अब आप शिक्षा के लिए 10 बार तक और शादी से संबंधित खर्चों के लिए 5 बार तक पैसे निकाल सकते हैं।
नौकरी छूटने पर पैसे निकालने के नियम जानें
नौकरी छूटने की स्थिति में, आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% तुरंत निकाल सकते हैं। शेष 25% राशि बेरोजगारी के 12 महीने बाद निकाली जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी बचत पूरी तरह से समाप्त न हो और उस पर ब्याज मिलता रहे।