आयकर जमा करने की अंतिम तिथि – कार्यालय 31 मार्च को खुले रहेंगे, यह काम आज ही पूरा करें।

Saroj kanwar
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आयकर भुगतान की अंतिम तिथि: करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। महावीर जयंती की छुट्टी के बावजूद, देशभर के सभी आयकर कार्यालय 31 मार्च, 2026 को खुले रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य कर संबंधी सभी आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करना है।

31 मार्च खास क्यों है?
31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का समापन होता है। यह अग्रिम कर भुगतान, कर-बचत निवेश को अंतिम रूप देने और लंबित नोटिसों और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने की अंतिम तिथि है, जो करदाताओं और कर विभाग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।

छुट्टियों में भी कार्यालय खुले रहेंगे
सीबीडीटी ने सभी कर कार्यालयों को 31 मार्च को खुले रहने का निर्देश दिया है ताकि लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके, खातों को समय पर बंद किया जा सके और अंतिम समय के कर संबंधी कार्यों को पूरा किया जा सके। इस पहल को “बैकलॉग खत्म करने का मिशन” कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और पुराने कानून का स्थान लेगा। सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और इसे उपयोगकर्ता के लिए अधिक सुगम बनाना है।

करदाताओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
यदि आपने अभी तक अपने कर संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया है, तो 31 मार्च आपके लिए अंतिम अवसर है। अपने निवेश, भुगतान और दस्तावेज़ीकरण को तुरंत अंतिम रूप देना सुनिश्चित करें। नई कर प्रणाली के लिए तैयार हो जाइए।

1 अप्रैल से क्या बदलाव होने वाले हैं?
देश में आयकर प्रणाली में 1 अप्रैल, 2026 से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026 में किए गए संशोधनों के बाद, नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून का स्थान लेगा। कर स्लैब अपरिवर्तित रहेंगे, लेकिन कानूनी शब्दावली को सरल बनाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके अलावा, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा में संशोधन किया गया है। आईटीआर-3 और आईटीआर-4 की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जबकि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 की समय सीमा 31 जुलाई ही रहेगी। संशोधित रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, हालांकि 31 दिसंबर के बाद जमा किए गए रिटर्न पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

कर नियम
इन कर परिवर्तनों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। टीसीएस दरों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत शराब, स्क्रैप और खनिजों पर कर बढ़ाकर 2% कर दिया गया है, जबकि विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए भेजे गए धन पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। बढ़ी हुई एसटीटी के कारण शेयर बाजार में वायदा और विकल्प व्यापार महंगा हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, शेयर बायबैक पर अब पूंजीगत लाभ कर लगेगा, और लाभांश आय पर ब्याज व्यय की कटौती समाप्त कर दी गई है, जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, ये परिवर्तन कर प्रणाली को सरल बनाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में इनसे खर्च भी बढ़ सकता है।

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