पेंशन शुल्क में वृद्धि: पेंशन फंड से जुड़े शुल्कों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2026 से निवेश शुल्क विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग होंगे। इन्हें अब दो श्रेणियों में बांटा गया है: एक सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए।
शुल्क भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि सभी शुल्क आपके निवेश के मूल वार्षिक मूल्य (एनएवी) से स्वतः काट लिए जाएंगे। यह नया नियम नियमित एनपीएस और बाल एनपीएस वात्सल्य दोनों पर लागू होता है।
केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसियां इस नई संरचना के अनुरूप अपने सिस्टम को अपडेट कर रही हैं। इस बदलाव के दौरान, एनपीएस से संबंधित कुछ ऑनलाइन सेवाएं और लेनदेन अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना इन तिथियों के अनुसार बनाएं।
सेवा व्यवधानों के संदर्भ में, अंतर-सीआरए स्थानांतरण 25 मार्च से 1 अप्रैल, 2026 तक स्थगित रहेगा। पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन 28 मार्च से 1 अप्रैल तक उपलब्ध नहीं होगा। ग्राहक स्थानांतरण, एकतरफा स्विच और योजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन जैसी प्रमुख सेवाएं 27 मार्च को सुबह 10:30 बजे से बंद रहेंगी।
यदि आप अपने टियर 2 खाते से धनराशि निकालना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। यह सेवा 31 मार्च को सुबह 10:30 बजे से 1 अप्रैल तक अनुपलब्ध रहेगी। अच्छी बात यह है कि इस अवधि के दौरान नए पंजीकरण और जमा सामान्य रूप से जारी रहेंगे।
सभी सेवाएं 2 अप्रैल, 2026 को सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगी, जिससे आप नियमित लेनदेन कर सकेंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि पेंशन फंड शुल्क श्रेणीवार सटीक और पारदर्शी हों। यदि आप अपनी निवेश रणनीतियों में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया इन तिथियों को ध्यान में रखें।