नई दिल्ली: मौजूदा नियमों के तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के अनुसार, पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाएगी। 1 अप्रैल, 2026 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
वर्तमान में, आधार कार्ड दिखाकर ही पैन कार्ड बनवाया जा सकता है; लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियम, 2025 के लागू होने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इससे नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इसलिए, यदि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो 29, 30 और 31 मार्च की अवधि आपको बिना किसी परेशानी के यह कार्य पूरा करने का अवसर प्रदान करती है।
नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे
आयकर विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2026 से बदल जाएगी। आयकर विभाग का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करना है।
अब तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया थी; हालांकि, नए नियमों के लागू होने के बाद कुछ अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जा रही हैं। आप 31 मार्च, 2026 तक पुरानी विधि से आवेदन कर सकते हैं; इसके बाद आपको नए नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
अब आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड जारी नहीं किए जा सकेंगे
इन महत्वपूर्ण बदलावों के बाद, अब केवल आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा। पहले, आधार कार्ड को जन्मतिथि, पहचान और पते के पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था; लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार, आवेदकों को अपनी जन्मतिथि सत्यापित करने के लिए एक अलग, अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करना होगा। इसके लिए स्वीकार्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और कक्षा 10वीं की मार्कशीट आदि शामिल हैं।
श्रेणी के आधार पर नए फॉर्म
आयकर विभाग ने पुराने आवेदन फॉर्मों का उपयोग बंद कर दिया है। इनके स्थान पर, आवेदक की विशिष्ट स्थिति या श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत नए फॉर्म पेश किए गए हैं। परिणामस्वरूप, सभी आवेदकों के लिए एक ही सार्वभौमिक आवेदन फॉर्म लागू नहीं होगा। फिलहाल, भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 93 का उपयोग किया जाएगा।
इसी प्रकार, फॉर्म संख्या 94 भारतीय कंपनियों और संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को फॉर्म 95 भरना होगा। फॉर्म संख्या 96 विदेशी संस्थाओं के लिए लागू होगा। यह परिवर्तन डेटा को श्रेणी के अनुसार अलग करने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे भविष्य में कर संबंधी कार्यों को सुगम बनाया जा सकेगा।