पीएफ अलर्ट: क्या आपका नियोक्ता पीएफ जमा नहीं कर रहा है? शिकायत दर्ज करने के लिए यहां जाएं

Saroj kanwar
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पीएफ अलर्ट: ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोग नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। इसके अलावा, वे अपने वर्तमान और भविष्य के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। इन्हीं कदमों में से एक है भविष्य निधि (पीएफ)। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), एक सरकारी संस्था, कार्यरत व्यक्तियों के लिए पीएफ खाते स्थापित करती है।

कर्मचारी के मासिक वेतन से एक निश्चित राशि काटकर उसे पीएफ खाते में जमा करना नियोक्ता का कर्तव्य है। हालांकि, यदि आपका नियोक्ता आपके खाते में काटी गई पीएफ राशि जमा करने में विफल रहता है, तो आपके पास शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। आइए जानें कि यह कैसे करें और कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत कहां दर्ज करें…

यदि आपका पीएफ जमा नहीं हो रहा है तो आप शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं?

आप अपनी चिंताओं को ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट epfigms.gov.in पर जाएं।
इसके बाद, ‘शिकायत दर्ज करें’ विकल्प पर क्लिक करें।

फिर आपको इनमें से एक श्रेणी चुननी होगी:

‘पीएफ सदस्य’, ‘ईपीएस पेंशनभोगी’, ‘नियोक्ता’ या ‘अन्य’। यदि आपकी शिकायत कंपनी के विरुद्ध है, तो ‘अन्य’ विकल्प चुनें।

इसके बाद, शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा जिसे आपको भरना होगा।

यदि आपका नियोक्ता आपके वेतन से पैसे काट रहा है लेकिन उसे आपके पीएफ खाते में जमा नहीं कर रहा है, तो आप टोल-फ्री नंबर के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आप ईपीएफओ की टोल-फ्री हेल्पलाइन 14470 या 1800118005 पर संपर्क कर सकते हैं।

आप लिखित शिकायत भी कर सकते हैं।
यदि आपकी शिकायत पर ऑनलाइन या कॉल के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या यदि आप चाहें, तो आप लिखित शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप चाहें, तो rc.csd@epfindia.gov.in पर ईमेल भेजकर भी अपनी शिकायत साझा कर सकते हैं।

भविष्य निधि (ईपीएफओ) से संबंधित नियमों में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार जल्द ही ईपीएफओ 3.0 लागू करने जा रही है, जिससे पीएफ फंड से पैसे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। नए नियमों के लागू होने के बाद, ईपीएफओ सदस्य एटीएम के माध्यम से भी अपने खातों से पैसे निकाल सकेंगे। नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य सदस्यों को अपने एटीएम कार्ड का उपयोग करके अपने फंड पर सीधा नियंत्रण रखने की सुविधा देना है।

पीएफ बैलेंस से आप कितनी राशि निकाल सकते हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार, सदस्य एटीएम के माध्यम से अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। हालांकि, उन्हें निकासी का कारण बताना होगा। फिलहाल, ईपीएफओ की ओर से एटीएम निकासी प्रणाली के संचालन और इसकी सीमा के बारे में कोई पुख्ता जानकारी जारी नहीं की गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि चिकित्सा और अन्य व्यक्तिगत आपात स्थितियों के लिए 75 प्रतिशत तक, यानी अधिकतम 1-2 लाख रुपये तक की निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

क्या इसमें कर छूट भी मिलेगी?
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ईपीएफओ 3.0 के तहत एटीएम निकासी का नियम केवल सुविधा के लिए है। इससे कोई कर लाभ नहीं मिलेगा। आपके ईपीएफ की निकासी पर पहले की तरह ही कर लगता रहेगा।

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