EPFO 3.0 लॉन्च हुआ। एटीएम के जरिए पीएफ निकालें, टैक्स नियमों के बारे में जानें।

Saroj kanwar
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ईपीएफओ 3.0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। यह पहल पीएफ ग्राहकों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी। इस अपग्रेड के साथ, आपको अपने पीएफ बैलेंस तक पहुंचने के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा; इसके बजाय, आप सीधे अपने एटीएम कार्ड का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं।

पीएफ एटीएम कैसे काम करेगा?
विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ईपीएफओ 3.0 को ग्राहकों को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें: आपके पीएफ के लिए जारी किया गया एटीएम कार्ड एक सामान्य बैंक डेबिट कार्ड की तरह काम कर सकता है।

75% तक निकासी: चिकित्सा खर्च, घर निर्माण या बेरोजगारी जैसी आपात स्थितियों में, आपके पास अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक तुरंत निकालने का विकल्प होगा।
संभावित सीमा: हालांकि हमें अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार में 1 से 2 लाख रुपये तक की निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

सुविधा में सुधार होगा, लेकिन कर नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
हालांकि इस नए अपडेट से पीएफ फंड निकालने की प्रक्रिया सरल हो सकती है, फिर भी टैक्स पुराने नियमों के अनुसार ही लागू होगा। यह आपकी सेवा अवधि पर निर्भर करता है:

5 साल के बाद: यदि आपने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है (पिछले नियोक्ताओं से पीएफ ट्रांसफर सहित), तो आपका पीएफ निकासी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होगा।

5 साल से पहले: यदि आप 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले फंड निकालते हैं, तो यह राशि उस वर्ष की आपकी कुल आय में जोड़ दी जाएगी और आपके लागू टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।

5 साल से पहले निकासी की पूरी गणना
उदाहरण के लिए, यदि आप 3 साल की सेवा के बाद 2 लाख रुपये निकालते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:

टीडीएस कटौती: यदि आप अपना पैन नंबर देते हैं, तो निकासी के समय 10%, यानी 20,000 रुपये का टीडीएस काट लिया जाएगा। आपको 1.8 लाख रुपये नकद प्राप्त होंगे। यह 2 लाख रुपये वर्ष के अंत में आपकी कुल आय में जोड़ दिए जाएंगे। यदि आप 20% कर सीमा में आते हैं, तो आपकी कुल कर देयता 40,000 रुपये होगी। चूंकि 20,000 रुपये पहले ही काटे जा चुके हैं, इसलिए आपको अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ रद्द होना: रोजगार के दौरान धारा 80C के तहत प्राप्त कर छूट भी रद्द हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपना पैन कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो टीडीएस की दर 10% से बढ़कर 34.608% हो सकती है। इसलिए, पीएफ निकालते समय अपना पैन कार्ड और फॉर्म 15G/15H (यदि लागू हो) प्रदान करना अनिवार्य है।

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