क्या आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं? ऐसा करें, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

Saroj kanwar
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नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में किराएदार हैं, तो अब आपको ज़रूरी नियमों की जानकारी होनी चाहिए? घर किराए पर देने के बाद अगर आप नियमों को नहीं समझते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिससे निश्चित रूप से नुकसान होगा। अब मकान मालिकों के लिए किराएदारों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

ऐसा न करने पर छह महीने तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह नियम कहां लागू होगा। दरअसल, गोवा सरकार ने गोवा अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किराएदारों की पहचान का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य पूरे राज्य में किराएदारों के सत्यापन को लागू करना भी है। इन नियमों के तहत, मकान मालिकों को ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करके और उनका सत्यापन करके किराएदारों की पहचान करनी होगी और सटीक रिकॉर्ड रखना होगा।

किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी?
क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून दिसंबर 2024 में लागू किया गया था? इसका उद्देश्य उन आवासीय मकानों और आवास सुविधाओं में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना भी है जो किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन गोवा पर्यटन व्यवसाय पंजीकरण अधिनियम, 1982 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस कानून के तहत, मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी रखना अनिवार्य है।
सरकार के अनुसार, इससे जन सुरक्षा बढ़ेगी, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर नज़र रखना आसान हो जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मकान मालिकों को किरायेदारों के सत्यापन, किरायेदार रिकॉर्ड रखने और पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रजिस्टर बनाए रखने के लिए बेहतर प्रक्रियाएं विकसित करने की आवश्यकता है।

मकान मालिकों के लिए नए नियम क्या हैं?
गोवा सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों के अनुसार, मकान मालिकों को कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। किरायेदारों के पहचान दस्तावेजों की फोटोकॉपी का सत्यापन भी अनिवार्य होगा। यह जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर पांच दिनों के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करनी होगी।

यह जानकारी ऑफलाइन या डिजिटल माध्यम से जमा की जा सकती है। डिजिटल रूप से आवेदन करने पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। आवेदन प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन रसीद या पुष्टिकरण पत्र जारी करेगा।

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