आरबीआई के नियम: 4 मार्च, 2026 को पूरे देश में होली बड़े उत्साह से मनाई गई। होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं। लेकिन कभी-कभी होली खेलते समय कुछ छोटी-मोटी परेशानियां भी आ जाती हैं। जैसे कपड़ों पर रंग लग जाना, मोबाइल का पानी में भीग जाना या जेब में रखे नोटों पर रंग लग जाना। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर नोट पर रंग लग जाए तो क्या वह बाजार में मान्य होगा या नहीं? या फिर रंग लगे नोट स्वीकार करने चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्या नियम हैं।
क्या रंग लगा नोट स्वीकार किया जाएगा या नहीं?
होली के रंगों से सना हुआ नोट अमान्य नहीं हो जाता। यानी, इसे बाजार में हमेशा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ रंग लगने से नोट की वैधता खत्म नहीं हो जाती। इसलिए, दुकानदारों या किसी को भी ऐसे नोटों को लेने से मना नहीं करना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि कोई नोट बहुत ज्यादा गंदा हो गया है या किसी और कारण से इस्तेमाल लायक नहीं है, तो आप उसे आसानी से बैंक में बदलवा सकते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी बैंक ऐसे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता। ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने नोट बदलवा सकते हैं। हालांकि, अगर नोट पर बहुत ज्यादा रंग लगा हो, फटा हुआ हो, या उस पर लिखे अंक और सुरक्षा चिह्न साफ दिखाई न दे रहे हों, तो सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, जानबूझकर खराब किए गए नोटों को लेने से बचें।
क्या गीले नोट बदले जा सकते हैं?
होली के दौरान नोट अक्सर पानी से भीग जाते हैं। ऐसे में, नोट को पहले अच्छी तरह सुखा लें। फिर देखें कि उस पर कितना रंग लगा है। अगर नोट अच्छी हालत में है, तो वह आसानी से मान्य होगा। हालांकि, अगर नोट बुरी तरह से खराब हो गया है, तो आप उसे अपनी नजदीकी बैंक शाखा में बदलवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि होली के रंग से सना हुआ नोट बेकार नहीं हो जाता। जरूरत पड़ने पर आप उसे बैंक में बदलवा सकते हैं।