पीएमएसबीवाई: केंद्र और राज्य सरकारें जनता के लाभ के लिए कई सरकारी योजनाएं लागू कर रही हैं। सरकार एक विशेष योजना चला रही है, जिसकी लागत मात्र 20 रुपये है। इस राशि में आमतौर पर चाय या हल्का नाश्ता ही शामिल होता है। हालांकि, केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना भी है जिसके तहत आप सालाना मात्र 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को पीएम सुरक्षा बीमा योजना कहा जाता है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए शुरू की गई थी।
यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस बीमा योजना को 9 मई, 2015 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है जो महंगे बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं। सरकार चाहती है कि समाज के हर वर्ग को कम लागत वाले दुर्घटना बीमा की सुविधा मिले, ताकि अप्रत्याशित घटना होने पर परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके।
इस योजना की खास बात क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, आधार से जुड़े बैंक खाते से प्रतिवर्ष ₹20 की राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से सीधे काटी जाती है। इसके बदले में, बीमित व्यक्ति को ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर, नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख का भुगतान किया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में, ₹1 लाख तक का भुगतान किया जाता है।
किस स्थिति में कितना मुआवजा मिलेगा?
मृत्यु या दोनों आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर खोने की स्थिति में ₹2 लाख का भुगतान किया जाता है। एक आंख, एक हाथ या एक पैर खोने की स्थिति में भी ₹2 लाख का भुगतान किया जाता है। एक आंख, एक हाथ या एक पैर खोने की स्थिति में ₹1 लाख का भुगतान किया जाता है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता है, इस योजना का लाभ उठा सकता है। बीमा राशि हर साल 1 से 31 मई के बीच खाते से स्वतः ही कट जाती है। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस योजना के लाभ स्वतः समाप्त हो जाते हैं। खाताधारक को आवेदन के समय स्वतः डेबिट के लिए सहमति देनी होगी।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक व्यक्ति नेट बैंकिंग के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, बैंक शाखा में जाकर भी फॉर्म ऑफलाइन भरा जा सकता है। आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण और नामांकित व्यक्ति की जानकारी सही-सही भरना महत्वपूर्ण है। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक द्वारा रसीद प्रदान की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज और हेल्पलाइन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा बैंक खाता और ऑटो-डेबिट की अनुमति आवश्यक है। किसी भी शिकायत या पूछताछ के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-1111 और 1800-110-001 पर संपर्क करें।
कम प्रीमियम पर व्यापक सुरक्षा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कम आय वाले व्यक्तियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। इस योजना की खासियत यह है कि यह बहुत कम वार्षिक प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। अनिश्चित परिस्थितियों में, यह योजना आपके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने में मदद कर सकती है।