उत्तर प्रदेश मतदाता सूची अपडेट 2026: अंतिम तिथि 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है — अपना नाम जोड़ने या सुधारने का तरीका जानें

Saroj kanwar
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उत्तर प्रदेश मतदाता सूची अपडेट 2026: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभियान की समय सीमा चौथी बार बढ़ा दी गई है, जिससे मतदाताओं को एक अतिरिक्त महीना मिल गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिनवा ने पुष्टि की है कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, पुराने नाम हटाने या किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए आवेदन अब 6 मार्च, 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। इससे पहले यह समय सीमा 6 फरवरी को समाप्त हो रही थी।

उपलब्ध आवेदन विकल्प
चुनाव आयोग ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए हैं ताकि मतदाता अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकें। यदि आपकी आयु 1 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष हो गई है या आप पहली बार मतदाता हैं, तो आप प्रपत्र 6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं।

यदि किसी मृत व्यक्ति का नाम हटाना हो या किसी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज करनी हो, तो प्रपत्र 7 का उपयोग किया जाएगा। नाम, आयु, लिंग या पते में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए प्रपत्र 8 आवश्यक है, जबकि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक अपना नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6ए का उपयोग कर सकते हैं।

अंतिम प्रकाशन कब होगा?
राजनीतिक दलों की मांग और प्राप्त आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए, संपूर्ण समय सारिणी को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 6 मार्च, 2026 है।
नोटिस और आपत्तियों के निपटान की तिथि 27 मार्च, 2026 है।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल, 2026 को होगा।
लाखों आवेदनों का निपटान
उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक नए नाम जोड़ने के लिए 37.80 लाख से अधिक आवेदन (फॉर्म 6) प्राप्त हुए हैं। मसौदा सूची में शामिल 32.6 करोड़ मतदाताओं के विवरण में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, और इनकी जांच के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

मतदाताओं की सुविधा के लिए, बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) सभी कार्यदिवसों में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। मतदाता मसौदा सूची में अपना नाम देख सकते हैं और बीएलओ की सहायता से फॉर्म भर सकते हैं।

ऑनलाइन संशोधन और पंजीकरण सुविधा
डिजिटल मीडिया का उपयोग करने वाले नागरिक चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या ‘मतदाता हेल्पलाइन ऐप’ के माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने विशेष रूप से 18 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं और उन महिलाओं से अपील की है जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

मतदाता किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपकी जानकारी सही हो ताकि 10 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम सूची में आपका नाम और विवरण पूरी तरह से सटीक हो।

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