सरकार ने लाखों निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवानिवृत्ति योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2030-31 तक उपलब्ध रहेगी।
यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कैसे भिन्न है?
एपीवाई योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से थोड़ी भिन्न है। यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई गई है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता? आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। एनपीएस सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में वेतनभोगी पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन योजना है।
अटल पेंशन योजना क्या है?
एपीआई एक सरकारी सब्सिडी वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। इस योजना में पंजीकरण कराने से लाभार्थी मृत्यु तक यह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन की राशि एपीआई योजना में पंजीकृत सदस्यों के अंशदान पर निर्भर करती है। लाभार्थी और उनके जीवनसाथी दोनों पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
एपीवाई में क्या-क्या लाभ उपलब्ध हैं?
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। लाभार्थी की मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथी भी इस योजना के तहत मृत्यु तक समान पेंशन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। लाभार्थी और उनके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद, लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन निधि उनके नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होगी।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है? 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक एपीवाई योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका बैंक खाता उनके मोबाइल नंबर और आधार नंबर से जुड़ा हो।
इस योजना के लिए व्यक्तियों को कम से कम 20 वर्षों तक एपीवाई में योगदान करना होगा। स्वावलंबन योजना के लाभार्थी जिन्हें एपीवाई में स्थानांतरित किया गया है, वे भी नामांकन के पात्र हैं। हालांकि, आयकर का भुगतान करने वाले लोग एपीवाई योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। यह 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो गया है।
आवेदन कैसे करें?
चरण 1: किसी भी भागीदार बैंक शाखा या डाकघर से एपीवाई पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
चरण 2: बैंक खाता या डाकघर बचत खाता विवरण सहित सभी आवश्यक जानकारी भरें। आप फॉर्म सीधे उस बैंक या डाकघर में जमा कर सकते हैं जहां आपका बचत खाता है।
चरण 3: फॉर्म जमा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने अपना पूरा नाम, जन्म तिथि और आयु, साथ ही मोबाइल नंबर, ईमेल पता और आधार नंबर जैसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरी है।
चरण 4: विवाहित व्यक्तियों को अपने जीवनसाथी का नाम और आयु भी बतानी होगी।
चरण 5: सभी आवेदकों को एक नामांकित व्यक्ति का नाम और उससे संबंध बताना होगा।
चरण 6: वांछित मासिक पेंशन राशि का उल्लेख करें।
चरण 7: फॉर्म के अंत में तिथि और स्थान लिखें और एपीवाई के नियमों और शर्तों को समझने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं।
सभी पात्र लाभार्थी एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट https://npstrust.org.in/open-apy-account के माध्यम से ऑनलाइन भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।