नियमों में बदलाव फरवरी से लागू – एलपीजी, सीएनजी से लेकर फास्टैग तक, ये नियम 1 फरवरी से बदल जाएंगे।

Saroj kanwar
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फरवरी में नियमों में बदलाव: आम लोगों के लिए बड़ी खबर। नए साल का पहला महीना, जनवरी 2026, लगभग खत्म हो चुका है और फरवरी बस आने ही वाला है। फरवरी के आगमन के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल, कुछ नए नियम और कानून 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। इन बदलावों का आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि 1 फरवरी, 2026 से कौन-कौन से नए नियम और कानून लागू होंगे।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को अपडेट किया जाता है और नई दरें घोषित की जाती हैं। इसी के तहत एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया जाएगा और नई कीमतें 1 फरवरी, 2026 से लागू होंगी। तेल विपणन कंपनियां उस दिन एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों की घोषणा करेंगी। यह बताना जरूरी है कि 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों में काफी समय से उतार-चढ़ाव होता रहा है। पिछले महीने ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹14.50 की कमी की गई थी।
सीएनजी-पीएनजी और एटीएफ की नई कीमतें
एलपीजी सिलेंडरों की तरह, तेल कंपनियां हर महीने सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव करती हैं और नई दरें घोषित करती हैं। इसलिए, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की नई कीमतें भी 1 फरवरी से लागू होंगी। हमें देखना होगा कि सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की नई कीमतें क्या होंगी।

फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अब कारों, जीपों और वैन के लिए फास्टैग जारी करने की केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। यह नया नियम 1 फरवरी से प्रभावी होगा। फास्टैग सक्रिय होने के बाद, केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। अब टैग जारी करने से पहले बैंक वाहन संबंधी सभी जांच करेंगे।
पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू पर कर
1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कर बढ़ने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक, इन उत्पादों पर कर की राशि बढ़ाई जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे हो सकते हैं। इन वस्तुओं पर लगने वाला कर जीएसटी से अलग होगा और इसमें उत्पाद शुल्क और उपकर शामिल होंगे।

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