यातायात नियम: अब यातायात नियमों को हल्के में लेना काफी महंगा साबित हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सख्त नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बार-बार मामूली उल्लंघन करने पर भी ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चालक एक वर्ष में पांच या अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह नियम 1 जनवरी से प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य उन चालकों को रोकना है जो नियमों को गंभीरता से लिए बिना बार-बार उनका उल्लंघन करते हैं।
क्या पुराने चालान भी शामिल किए जाएंगे?
पहले, लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना केवल गंभीर अपराधों जैसे वाहन चोरी, तेज गति से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग या यात्रियों पर हमला करने तक ही सीमित था। अब, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और लाल बत्ती पार करना जैसे सामान्य उल्लंघन भी बार-बार होने पर विचार किए जाएंगे।
सरकार ने पुष्टि की है कि पिछले चालान शामिल नहीं किए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक वर्ष का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाएगा। इसका मतलब है कि पिछले वर्ष के चालान या उल्लंघन नए वर्ष के पांच उल्लंघनों की गिनती में शामिल नहीं होंगे। रिकॉर्ड हर साल 1 जनवरी को रीसेट हो जाएंगे।
क्या लाइसेंस निलंबित होने से पहले आपको मौका मिलेगा।
सरकार ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक चालक को लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जाने से पहले अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अधिकारी तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 में टोल बकाया से संबंधित नियमों को भी सख्त किया गया है।
क्या टोल नियमों में कोई सख्ती की गई है?
यदि टोल बकाया है, तो वाहन बेचने या उसे दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
व्यावसायिक वाहनों को राष्ट्रीय परमिट नहीं मिलेगा।
सरकार इतनी सख्त क्यों है?
परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार बाधा-मुक्त टोल प्रणाली (फ्री-फ्लो टोलिंग) लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए डिजिटल टोल संग्रह आवश्यक है ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो और प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे।