रेलवे टिकट वापसी के नए नियम: वापसी के नियमों में बदलाव हो गया है, नवीनतम दिशानिर्देश जानें

Saroj kanwar
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देश भर में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। अक्सर, किसी न किसी कारणवश लोगों को अपनी ट्रेन टिकट रद्द करनी पड़ती है। हालांकि, अब टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव आ गया है। जी हां, रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने टिकट रद्द करने से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

ये नियम 16 ​​जनवरी, 2026 से लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत द्वितीय एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस हाल ही में शुरू हुई है। इसकी तेज गति, आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक स्लीपर कोचों के कारण यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाएगी। हालांकि, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट और नियम अब नियमित ट्रेनों से अलग हैं, जिन्हें यात्रियों को समझना बेहद जरूरी है। जी हां, इस ट्रेन में टिकट रद्द करने और रिफंड के लिए एक विशेष नियम है।
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की रद्द करने की नीति
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की रद्द करने की नीति में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले कन्फर्म टिकट रद्द किया जाता है, तो यात्रियों से किराए का 25% शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, यदि टिकट 72 घंटे से 8 घंटे के बीच रद्द किया जाता है, तो किराए का 50% शुल्क लिया जाएगा। यदि ट्रेन के प्रस्थान में 8 घंटे से कम समय बचा है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

रिफंड नियम

इसके अलावा, टीडीआर और रिफंड नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए टिकट रद्द न करने या ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले ऑनलाइन टीडीआर दाखिल न करने वाले यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
सरकार ने नियम 11 में संशोधन किया है। अब, कुछ मामलों में, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत द्वितीय एक्सप्रेस पहले के 48 घंटे के बजाय 72 घंटे के नियम के अंतर्गत आएंगे। हालांकि, अन्य ट्रेनों के लिए 48 घंटे का नियम लागू रहेगा।

अमृत भारत द्वितीय एक्सप्रेस के लिए रद्द करने के नियम
अमृत ​​भारत द्वितीय एक्सप्रेस के आरक्षित टिकटों के नियम नए वंदे भारत स्लीपर नियमों के अनुसार होंगे। वहीं, अनारक्षित टिकट पुराने नियम 5 के अंतर्गत आएंगे। राहत की बात यह है कि टिकट की स्थिति, पुष्टि या प्रतीक्षा सूची के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस संशोधन से यात्रियों को समय पर यात्रा करने के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

टीडीआर जमा करने के नियम
वंदे भारत स्लीपर के लिए, यदि आप ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले अपना टिकट रद्द नहीं करते हैं या ऑनलाइन टीडीआर जमा नहीं करते हैं, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

पुराने नियम और अंतर

अन्य ट्रेनों (जैसे राजधानी, एक्सप्रेस आदि) के लिए टिकट रद्द करने की अवधि आमतौर पर 48 घंटे से शुरू होती है, लेकिन रेलवे ने 16 जनवरी से वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II के लिए इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है।

संक्षेप में:
यदि आप अपनी कन्फर्म वंदे भारत स्लीपर टिकट रद्द करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 दिन (72 घंटे) पहले ऐसा करना होगा, अन्यथा आपको 50% से 100% तक का नुकसान हो सकता है।

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