यूएएस योजना: राज्य सरकार बेरोजगारों को प्रति माह 1,500 रुपये देगी, आवेदन करने का तरीका जानें

Saroj kanwar
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राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। यह तब उत्पन्न होती है जब योग्य और इच्छुक लोग काम नहीं पा पाते। भारत जैसे तेजी से विकासशील देश के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, जो लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। हालांकि, सरकार बेरोजगारी को कम करने और समाप्त करने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इनमें से एक है बेरोजगारी भत्ता। देश का एक राज्य बेरोजगार युवाओं को उनके जीवन-यापन के खर्च के लिए हर महीने 1000 से 1500 रुपये दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा राज्य? अधिक जानने के लिए आज इस लेख पर नजर रखें।

राज्य सरकार 1500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे रही है।
आज हम हिमाचल प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। इस राज्य सरकार ने बेरोजगारी से जूझ रहे शिक्षित युवाओं की मदद के लिए एक सशक्त योजना शुरू की है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र बेरोजगार व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो वर्षों तक मासिक वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना के तहत दो वर्षों के लिए 24,000 रुपये से 36,000 रुपये तक का भत्ता दिया जाता है। कम से कम 50% दिव्यांग व्यक्तियों को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अन्य श्रेणियों को 1,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की 10 शर्तें

1) आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए, अर्थात् उसके पास मूल पहचान पत्र होने चाहिए।

2) आवेदक सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र या किसी अन्य प्रकार की नौकरी/स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए।

3) आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।

4) आवेदक आवेदन की तिथि से कम से कम 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए।

5) आवेदन से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

6) आवेदक की आयु आवेदन की तिथि पर 20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

7) यदि आवेदक को उसकी पिछली सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता।

8) यदि आवेदक ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए 48 घंटे या उससे अधिक की कारावास की सजा हो सकती है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता।

9) वर्तमान में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम या डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता।

10) आवेदक को इस योजना के अलावा कोई अन्य कौशल विकास भत्ता नहीं मिल रहा होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें?
हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
‘बेरोजगारी भत्ता पात्रता जांचें’ पर क्लिक करें और रोजगार पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
यदि आप पात्र हैं, तो ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ से फॉर्म भरें और बैंक विवरण भी जोड़ें।
फॉर्म का प्रिंट आउट लें और हस्ताक्षर करें, दस्तावेजों (आधार, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, पंजीकरण प्रमाण) की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें और इसे निकटतम रोजगार कार्यालय में जमा करें।
सत्यापन के बाद, भुगतान शुरू हो जाएगा।

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