नई दिल्ली: अगर आपके परिवार में कोई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपके वेतन से सिर्फ एक दिन भी पीएफ की कटौती होती है, तो कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। यह ईपीएफ की कर्मचारी नामांकन योजना (ईईसी) के तहत पंजीकृत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।
ईईसी के तहत पंजीकृत कर्मचारी अगर नामांकन के बाद एक दिन भी काम करते हैं और नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह नियम तब भी लागू होता है, जब कर्मचारी ने नामांकन योजना के तहत अपनी पिछली सेवा के दौरान अंशदान जमा नहीं किया हो।
कंपनियों को पिछले वर्षों के लिए अपने हिस्से का अंशदान जमा करना चाहिए। ईपीएफओ विभिन्न संगठनों से जुड़े पुराने और नए कर्मचारियों के लाभ के लिए शिविरों का आयोजन कर रहा है। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन शिविरों में जा सकते हैं।
इस बीच, कानपुर के क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त शाहिद इकबाल ने कहा कि यदि कर्मचारी किसी संगठन में काम करते हुए वर्षों तक पीएफ सुविधाओं से वंचित रहे हैं, तो ईईसी के तहत पंजीकृत होने के बाद, यदि एक दिन का भी पीएफ अंशदान काटा गया है और कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। संगठनों को नए और पुराने दोनों कर्मचारियों के नाम पंजीकृत करने चाहिए।
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कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन
यदि किसी ईपीएफ कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। यह पेंशन एकमुश्त नहीं दी जाती, बल्कि पात्र सदस्यों को क्रमानुसार दी जाती है। सबसे पहले यह मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी को मिलती है।
पारिवारिक पेंशन जीवन भर या पुनर्विवाह तक मिलती है। इसके बाद, यह अधिकतम दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक या बेटी के मामले में विवाह तक मिलती है। यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों को अनाथ पेंशन मिलेगी, जो सामान्य बाल पेंशन की दोगुनी होती है। यदि पति या पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो पारिवारिक पेंशन का लाभ माता-पिता को मिलेगा। ईपीएफओ की यह सेवा कर्मचारी के परिवार के लिए बहुत लाभकारी है।
पारिवारिक पेंशन कितनी होती है?
क्या आप जानते हैं कि पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है? वर्तमान में, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। आमतौर पर, यह राशि 2,500 रुपये से 7,500 रुपये तक होती है। बच्चों के लिए पेंशन प्रति बच्चे विधवा या विधुर की पेंशन का 25% होती है। पारिवारिक पेंशन का लाभ कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से मान्य माना जाता है।
शिविरों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारी ईपीएफओ की ईसीसी योजना के तहत पीएफ सुविधाओं का लाभ उठा सकें, ईपीएफओ औद्योगिक क्षेत्रों और संगठनों के सहयोग से यह जानकारी प्रदान कर रहा है। इस जानकारी के प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन संगठनों के कर्मचारियों को जानकारी दी जा रही है। दादनगर, पंकी, रूमा, सचेंदी और जाजमऊ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।